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अगर मतदाता सूची में नहीं है नाम तो यहां करें अप्लाई

नामांकन दाखिले से पहले तक बनाए जाएंगे मतदाता।

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मतदाता

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वाराणसी. लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग से लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय तक चुनाव तैयारियों में जुटा है। इस बीच मतदाता सूची को अपडेट करने का काम भी जारी है। अगर कोई अब तक अपना नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं करा सका है तो उसे कोई चिंता करने की बात नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक वह नामांकन से एक दिन पहले तक अपना नाम मतदाता सूची में डलवा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी/ डीएम सुरेंद्र सिंह के मुताबिक मतदाता सूची में नामांकन दाखिले से एक दिन पहले तक नाम दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए कोई ऐसा युवा जिसने 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, वह मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकता है।


कैसे करें आवेदन
मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाएं। साइट खुलते ही फॉर्म-6, 6 ए, 7, 7 ए व फॉर्म 8 से संबंधित बॉक्स आएगा। आपको अपना नाम दर्ज कराना है, तो फॉर्म-6 वाले बॉक्स में क्रशर ले जाकर क्लिक करें या मतदाता सूची में सुधार करना है, तो फॉर्म 8 में क्रशर को ले जाकर क्लिक करें। क्लिक करते ही वह बॉक्स खुल जाएगा और संबंधित आवेदन का फॉर्मेट दिखाई देगा। आवेदन भरें और फिर उसे सबमिट कर दें।

सबमिट करते ही आपका आवेदन संबंधित जिले को चला जायेगा। उसके बाद मतदाता सूची को अपडेट कर नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चुनाव के पूर्व सप्लीमेंट्री मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सप्लीमेंट्री सूची बूथों पर उपलब्ध होगी। सूची में जिसका नाम दर्ज होगा। वही मतदान का अधिकारी होगा।

मतदाता बनने के लिए यह है जरूरी
मतदाता बनने के लिए आवेदक को कुछ चीजें सबमिट करनी होगी। इसमें जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इनके लिए आयोग की तरफ से कुछ दस्तवेज बताए गए हैं केवल उन दस्वेजों के आधार पर ही मतदाता सूची में नाम जोड़ा जा सकता है।

जन्म प्रमाण पत्र
-नगर निगम का जन्म प्रमाण पत्र
-कक्षा 05, 08 या 10 की मार्कशीट/ प्रमाण पत्र
-पासपोर्ट
-पैनकार्ड
-ड्राइविंग लाइसेंस
-आधार कार्ड

आवास प्रमाण पत्र
-पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
-किसान बचत पत्र
-आयकर से संबंधित दस्तावेज
- लीगल रेंट एग्रीमेंट
- पोस्टल डाक्यूमेंट
-बिजली, पानी या टेलीफोन बिल
-गैस कनेक्शन आदि।