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दहेज हत्या में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा, 25 25 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना

Husband and wife accused of murder sentenced to life imprisonment उन्नाव में हत्या को लेकर अदालत ने पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 14 साल बाद अदालत का आदेश आया है। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत मामले की पैरवी की गई थी।

उन्नावDec 23, 2024 / 08:38 pm

Narendra Awasthi

Husband and wife accused of murder sentenced to life imprisonment उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अदालत ने हत्या के मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह आदेश घटना के 14 साल बाद सुनाई है।‌ ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद यह आदेश आया है। मामला हसनगंज थाना क्षेत्र का है।
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उत्तर प्रदेश के उन्नाव के हसनगंज थाना में आईपीसी की धारा 498 (ए)/ 306 / 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था।‌ जिसमें 26 दिसंबर 2010 को नामजद आरोपी पप्पू द्विवेदी पुत्र चक्रपाणि द्विवेदी निवासी कटरा कस्बा मोहान हसनगंज के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। विवेचना के दौरान पप्पू द्विवेदी की पत्नी सरला द्विवेदी के खिलाफ भी साक्ष्य से मिले। हसनगंज थाना पुलिस ने बताया कि 22 फरवरी 2011 को सरला द्विवेदी की गिरफ्तारी हुई। ‌इस संबंध में 7 फरवरी 2011 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

मामला एडीजे फर्स्ट की अदालत में सुना गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पप्पू द्विवेदी और सरल द्विवेदी को दोषी माना। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अभियोजन विभाग की तरफ से एडीजीसी अजय कुमार, विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक अंजनी कुमार तिवारी, पैरोकार कांस्टेबल सुरेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल अर्चना तिवारी का विशेष योगदान रहा। ‌

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