
वाराणसी प्रवर्तन टीम ने जोन-2 के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कठोर कदम उठाया। यह कार्रवाई वार्ड-सारनाथ में स्थित मौजा-बराई, थाना-चौबेपुर में की गई, जहां बबलू सिंह द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृति के लगभग तीन बीघे भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 और 28 के तहत 1 अप्रैल 2025 को पुलिस बल के साथ मिलकर इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
इस कार्यवाही के दौरान जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश, अवर अभियंता विनोद कुमार, प्रवर्तन दल के अन्य अधिकारी, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद थे। विकास प्राधिकरण ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे बिना स्वीकृत नक्शा और ले-आउट के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न कराएं, अन्यथा ऐसी कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
Updated on:
02 Apr 2025 11:43 pm
Published on:
02 Apr 2025 11:42 pm
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