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उन्नाव: गला दबाकर हत्या करने वाले को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जानें पूरा मामला

अदालत में हत्या करने के आरोप में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में अर्थ दंड भी लगाया है। अभियुक्त कानपुर का रहने वाला है।

उन्नावJul 19, 2024 / 10:18 pm

Narendra Awasthi

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में महिला की गला दबाकर हत्या करने वाले को अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में आर्थिक रूप से दंडित भी किया है। घटना 23 फरवरी 2022 की है। ‌ एडीजे प्रथम की अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह सजा सुनाई है। मामला गंगा घाट थाना क्षेत्र का है। जबकि अभियुक्त कानपुर के रेल बाजार का रहने वाला है। ‌
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चांद बाबू पुत्र जमील निवासी बेकनगंज कानपुर ने गंगा घाट थाना में तहरीर देकर बताया था कि उसकी बहन रुखसार पत्नी मरहूम मोहम्मद शफीक निवासी चंपा पुरवा थाना गंगा घाट उन्नाव की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस संबंध में नौशाद पुत्र महबूब निवासी जयपुरिया रेलवे क्रॉसिंग रेल बाजार कानपुर को गिरफ्तार किया था। इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 / 201 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था।

8 अप्रैल 2022 को दाखिल किया गया था आरोप पत्र

गंगा घाट थाना पुलिस ने 8 अप्रैल 2022 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। आज 19 जुलाई को एडीजी प्रथम की अदालत ने नौशाद को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में पैरवी करने वालों में अभियोजन विभाग से एडीजीसी अजय कुमार, विवेचक उप निरीक्षक इरशाद अली, पैरोकार कांस्टेबल अमित चौहान, उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव शामिल थे।

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