मतदान कर्मी को अधिकतम 1550 तो न्यूनतम ₹300 मिलेंगे उन्होंने बताया कि मतदान कार्य में नियुक्त किये गये समस्त कार्मिकों को नियमानुसार ड्यूटी भत्ता भी दिये जाने की व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग ने की है। जिसमें कार्यरत पीठासीन अधिकारी को 1550, मतदान अधिकारी प्रथम को 1150, मतदान अधिकारी द्वतीय को 900 तथा मतदान अधिकारी तृतीय को 600 रूपये दिये जाने का प्राविधान किया गया है। रिजर्व कार्मिको को भी ड्यूटी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था है। जिसमें पीठासीन अधिकारी को 1050, मतदान अधिकारी प्रथम को 750, मतदान अधिकारी द्वतीय को 500 तथा मतदान अधिकारी तृतीय को 300 रूपये दिये जायेगें। उन्होने बताया कि मतदान ड्यूटी के कार्मिको को उनसे सम्बन्धित सेक्टर मजिस्टे्ट द्वारा आगामी 21 नवम्बर को मतदान स्थल पर ड्यूटी भत्ता का भुगतान किया जायेगा। जब कि रिजर्व कार्मिको को सांय 5ः00 बजे के बाद ही भुगतान किया जायेगा। उपस्थित कार्मिको को सचेत करते हुए कहा कि निर्वाचन ड्यूटी को पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे। यदि किसी प्रकार की शिथिलता आदि पायी जाती है तो उनके विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।
प्रशिक्षण शिविर में मतदान की पूरी जानकारी दी गई इस अवसर पर उप संचालक चकबन्दी तरूण मिश्रा एवं जिला प्रशिक्षण अधिकारी घीरेन्द्र कुमार ने नगर पालिका परिषदो एवं नगर पंचायतों के निर्वाचन प्रकिया को विस्तृत रूप से जानकारी पीठासीन, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वतीय एवं तृतीय को दी। इस मौके पर उन्होंने सामान्य रूप से मतदान की प्रक्रिया की जानकारी के सम्बन्ध में जानकारी दी। उन्होंने मतदान हेतु प्रस्थान से पूर्व की प्रक्रिया, मतदान हेतु प्रस्थान दिवस की प्रक्रिया, मतदान दिवस की प्रक्रिया तथा मतदान समाप्ति की प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवहारिक जानकारी दी। जिला प्रशिक्षण अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निरालाप्रेक्षा गृह में 16 नवम्बर को 10 बजे से 5 बजे तक पार्टी सं 01से 270 तक एवं 17 नवम्बर को पार्टी संख्या 0271 से 537 तक दो दिवसीय पुनः प्रशिक्षण दिया गया। जिन कार्मिकों की मतदान ड्यूटी लगी है, उन्होंने स्थानीय निराला प्रेक्षा गृह में जिला प्रशासन द्वारा स्थापित डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।