उन्नाव

पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत, दो हफ़्ते के लिए मिली जमानत, जानें वजह

Former MLA Kuldeep Singh Sengar got bail बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर दो हफ्ते की जमानत दी है। जिन्हें उपचार के लिए दिल्ली के एम्स में भेजा गया है। अदालत में सीबीआई से भी इस संबंध में जवाब मांगा है।

उन्नावDec 05, 2024 / 02:55 pm

Narendra Awasthi

Former MLA Kuldeep Singh Sengar got bail उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दो हफ्ते के लिए जमानत दी है। यह जमानत मेडिकल ग्राउंड पर दी गई है। जिनका दिल्ली के एम्स में इलाज चलेगा। इसी के साथ अदालत ने सीबीआई से जवाब मांगा है कि कुलदीप सिंह सेंगर को मिली 10 साल की सजा को निलंबित कर दिया जाना चाहिए? अदालत ने यह आदेश कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर दिया है। जिसमें मांग की गई है कि 10 साल की सजा को मेडिकल ग्राउंड पर निलंबित कर दिया जाए। क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर की सेहत काफी खराब हो गई है। जो गंभीर स्थिति में है। निचली अदालत में दोष सिद्ध और सजा के आदेश को चुनौती देने वाली कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर भी लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई है। कुलदीप सिंह सेंगर पिछले 8 वर्ष से जेल में है। बीजेपी ने कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर चुकी है।
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उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के समय पीड़िता ने अपने आप को नाबालिग बताया था। 13 मार्च 2020 को निचली अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत हो गई थी। इसके मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर सहित छह लोगों को 10 साल की सजा सुनाई थी। 

जीवन पर्यंत कारावास की सजा

जबकि एक अन्य मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को जीवन पर्यंत कारावास की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से उच्च न्यायालय में अपील की गई थी। जो अभी लंबित है। यह अपील 16 दिसंबर 2019 को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी। जिसमें कुलदीप सिंह सिंगर को दोषी माना गया और और अदालत में जीवन पर्यंत कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने हाई कोर्ट में   है इस फैसले को रद्द करने का अपील की गई है। 

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