उन्नाव

दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने 10 महीने में सुनाई 20 साल की सजा, अर्थ दंड भी लगाया

Rape accused sentenced to 20 years in prison उन्नाव में अदालत में दुष्कर्म के आरोपी को दोषी माना और 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। दिसंबर 2023 की घटना थी।‌ 11 महीने में अदालत में सजा सुनाई है।

उन्नावNov 19, 2024 / 08:55 pm

Narendra Awasthi

अदालत में सुनाई 20 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अदालत में दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष के आश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है। ऑपरेशन कनविक्शन के अंतर्गत पुलिस और विशेष लोक अभियोजक की पैरवी के बाद यह आदेश आया है। घटना की 11 महीने बाद ही न्यायालय ASJ XI पॉक्सो ने निर्णय दिया है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है।
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पुलिस महानिदेशक की तरफ से चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत पुलिस और अभियोजन पक्ष मामलों की पैरवी कर रहे हैं। जिसमें मॉनिटरिंग सेल की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ‌पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ASJ XI पॉक्सो के ने दुष्कर्म के अभियोग में सजा सुनाई है।‌ घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है। 31 दिसंबर 2023 को मो. रिजवान पुत्र अकील निवासी भवंतपुर थाना बांगरमऊ ने वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था।

सदर कोतवाली में दर्ज हुआ था मुकदमा

तहरीर के आधार पर सदर कोतवाली में आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और ¾ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 जनवरी 2024 को मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के बाद 27 फरवरी को अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया।

अदालत ने दोषी माना

अदालत में सुनवाई के बाद मोहम्मद रिजवान को दोषी माना और 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड लगाया।‌ सुनवाई के दौरान अभियोजन विभाग से चंद्रिका प्रसाद बाजपेयी (एसपीपी), विवेचक उनि राजेश कुमार दीक्षित, पैरोकार का. आनंद कुमार राव, कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी विमला कुशवाहा, महिला आरक्षी रीना की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

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