जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आयोजित किया विधिक जागरूकता शिविर
मध्य प्रदेश रा’य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन अनुसार उमरिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया के जिला प्रधान न्यायाधीश, अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता व जिला न्यायाधीश, सचिव जितेंद्र कुमार बाजोलिया के मार्गदर्शन में विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में 9 नवंबर तक न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत विधिक कार्यक्रमों के आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम 7 नवंबर को शासकीय एक्सीलेंस उत्कृष्ट विद्यालय उमरिया बाल अधिकारों पर केंद्रित योजनाओं पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश, सचिव जितेंद्र कुमार बाजोलिया ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ब‘चों के लिए नालसा (ब‘चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके सरंक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 संचालित की जा रही है। योजना के मुख्य उद्देश्यों में बच्चों की देखभाल, संरक्षण, ब‘चों के कानूनी झगड़ों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, बच्चों तक पहुंचाने के लिए मूल अधिकारों एवं लाभों की रूपरेखा बनाना आदि शामिल है। इस मौके पर बच्चों के अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बच्चों के अधिकारों से अवगत कराया।
जिला न्यायाधीश सुधीर चौधरी ने विद्यार्थियों को बताते हुए कहा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए नि:शुल्क शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए प्रत्येक बच्चा चाहे वह गरीब वर्ग का ही क्यों न हो, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी।
जागरूकता शिविर दौरान सहायक महेश तिवारी, सुधीर महोबिया, विद्यालय प्राचार्य उदयभान सिंह, शिक्षक अरविंद त्रिपाठी, संतोष चतुर्वेदी, रामअवतार तिवारी, नीना भट्ट, एमडी सिद्दीकी, विजय यादव, संतोष बर्मन पैरालीगल वालंटियर हिमांशु तिवारी, खुशी सेन, मुस्कान महोबिया, मणिदीप मिश्रा, गोपाल तिवारी, लक्ष्मी महोबिया व समस्त पैरालीगल वॉलिंटियर्स, शिक्षक व छात्राएं उपस्थित रही।
Hindi News / Umaria / न्यायाधीश ने दी बच्चों के अधिकारों की जानकारी, कहा- गरीब वर्ग के बच्चों को भी है नि:शुल्क व प्राथमिक शिक्षा का अधिकार