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आज से लागू हो गए नए आपराधिक कानून, क्रियान्वयन के लिए जिला पुलिस तैयार

आम लोगों को जागरूक करने नए कानून से संबंधित पोस्टर सभी थानों में लगाए गए

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आम लोगों को जागरूक करने नए कानून से संबंधित पोस्टर सभी थानों में लगाए गए

आम लोगों को जागरूक करने नए कानून से संबंधित पोस्टर सभी थानों में लगाए गए

1 जुलाई से नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू हो रहे हैं, जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए उमरिया पुलिस के समस्त अधिकारी/कर्मचारी पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। आमजन भी इस संबंध में जागरूक रहे इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने इसका प्रचार प्रसार करने के दिशा-निर्देश दिये हंै।
तीनों नवीन कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाये गए हैं। इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीडि़तों की समस्याओं को केंद्र में रखकर, अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि पर ध्यान दिया गया है।
कही पर भी घटना होने पर परिस्थितिवश कही पर भी एफआईआर की सुविधा तथा ई एफआईआर का भी प्रावधान है। नये कानून में डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है एवं हर चीज की समय सीमा को निर्धारित की गई है। कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्ट शीट पेश करना है और केस की अपडेट पीडि़त को समय सीमा में दी जाएगी। गवाह व पीडि़त आदि के बयान की वीडियो ग्राफी तथा बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की भी प्रक्रिया है। इसी अनुक्रम में उमरिया पुलिस द्वारा लगातार पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को नवीन आपराधिक कानूनों के संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
साथ ही आमजन का भी नए कानून में हुये बदलाव व प्रक्रिया का ज्ञान हो इसको ध्यान में रखते हुए सभी थानों में भारतीय न्याय संहिता एंव भारतीय दण्ड संहिता के विशेष बिन्दुओं के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर लगाये गये हैं।