प्रशिक्षण में बताई गई बातों का अक्षरश: पालन करने के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार करकेली जनपद पंचायत में एक जनपद पंचायत सदस्य तथा पंच पद के लिए करकेली एवं मानपुर जनपद पंचायतों में मतदान होना है। मतदान 9 दिसंबर को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक संपन्न होगा।
निर्वाचन संपन्न कराने के लिए मतदान दलों का गठन किया गया है। सभी मतदान दल अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों को प्रशिक्षण के माध्यम से भली भांति समझ लें। मतदान के पूर्व की तैयारियों, मतदान के दौरान की तैयारियो तथा मतदान के पश्चात भरे जाने वाले प्रपत्रों एवं कार्यवाहियों का भली भांति अध्ययन कर लें तथा आयोग के निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करें। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय में आयोजित द्वितीय प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए मतदान दल सदस्यों को दिए। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवगोविंद सिंह ने मरकाम ने कहा कि मतदान निष्पक्ष, स्वतंत्र तथा त्रुटिरहित संपन्न कराने की जवाबदारी मतदान दलों की है। मतदान प्रारंभ करने के पूर्व मॉकपोल, एजेंटों की उपस्थिति में किया जाना है। यदि एजेंट मतदान प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद तक उपस्थित नहीं होते है तो निर्धारित प्रपत्र भरकर मतदान प्रारंभ करा दिया जाए। जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए मतदान ईवीएम से तथा पंच पद के लिए मतपत्र के माध्यम से संपन्न होगा।