स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन कराने में मतदान दलों की महत्वपूर्ण भूमिका
उमरिया•Nov 02, 2023 / 03:39 pm•
ayazuddin siddiqui
District officer told the polling parties – Where there is any difficulty, solve it by asking questions to the master trainer
मतदान के लिए जो दल गठित किए गए हैं, वे ध्यानपूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करें। जहां भी कठिनाई हो मास्टर ट्रेनर से प्रश्न पूछकर निराकरण करें। मतदान दल के सभी सदस्य ड्यूटी को अवसर मानकर आनंद का अनुभव करें। मतदान दिवस में मतदान केंद्र के आस पास सकारात्मक उर्जा का संचार हो। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने में मतदान दलों की अहम भूमिका होती है। यही दल पूरे निर्वाचन का आईना होता है। इसलिए मतदान दलों के सभी सदस्यों का आचरण एवं व्यवहार अच्छा रहे तथा ड्यूटी के दौरान सुखद अनुभूति प्राप्त करें। जिला प्रशासन आपकी हर समस्या के निराकरण के लिए सदैव तत्पर रहेगा। यह विचार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुद्धेश कुमार वैद्य ने रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय में आयोजित मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी ने कहा कि निर्वाचन में पुराने अनुभव के साथ साथ आयोग के निर्देशों का पालन भी आवश्यक होता है, इसलिए आयोग के निर्देशों का भली भांति अध्ययन करें तथा मतदान प्रक्रिया में जो बदलाव हुए हैं उनका पालन सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर एस के गौतम, संजय पाण्डेय, हेमलता लोक्स, सरिता जैन, प्रभात रंजन वर्मा, मनोज द्विवेदी द्वारा मतदान कर्मियों को नियुक्ति पत्र पर अपना मतदान दल की जांच, मतदान केंद्र का क्षेत्र जांचना, आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, पोस्टल बैलेट, ईडीसी के लिए आवेदन करना, सामग्री प्राप्त स्थल पर सर्व प्रथम डी कोडिंग से अपना मतदान केंद्र जानने, संपूर्ण मतदान दल सेक्टर आफीसर को उपस्थिति देने, काउंटर से मतदान सामग्री प्राप्त करने, मतदान सामग्री का चेक लिस्ट से मिलान करने, मतदान केंद्र में एक दिन पूर्व मतदान सामग्री को उसके उपयोग मे आने वाले समय, कार्य विभाजन के साथ अनुक्रम में विभाजित कर लेने, मतदान केंद्र के लिए प्राप्त समस्त सूचनाएं, अनुदेश, प्रारूप मतदान केंद्र में समुचित स्थानों में चस्पा करने, मतदान प्रकोष्ठ एवं मतदान कक्ष की स्थापना, मतदान सामग्री की अनुपलब्धता, कमी तथा मतदान प्रक्रिया एवं ईवीएम संचालन में संदेह से सेक्टर आफीसर को अवगत कराने, माकपोल नीयत मतदान समय से 90 मिनट पूर्व करने, मतदान अभिकर्ता के लिए अधिकतम 15 मिनट इंतजार करने, मतदान अभिकर्ता न होने या एक अभिकर्ता होने की स्थिति में सेक्टर अधिकारी को सूचित कर माकपोल प्रारंभ करने सहित वास्तविक मतदान, मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए अनुमत्त व्यक्ति, मतदान केंद्र में मतदाताओं के प्रवेश का विनिमय की जानकारी दी गई।
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