उज्जैन के देवासगेट क्षेत्र में दोस्तों के साथ चाय पीने गए पूर्व डीएसपी के बेटे और उनके साथी को तीन बदमाशों ने मिलकर चाकू मारकर घायल कर दिया। दोनों की हालत गंभीर है। घायल युवकों का कसूर इतना था कि उन्होंने अपनी कार पार्क करने के लिए चाय के ठेले के सामने खड़ी साइकिल हटा दूसरी जगह खड़ी कर दी थी। इससे नाराज हमलावरों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया।
चाय पीने गए थे आरक्षक
महानंदानगर निवासी 34 साल के विजेन्द्रसिंह नागेन्द्रसिंह देवड़ा ने बताया वह देर रात पूर्व डीएसपी अजय पंवार के बेटे और आरटीओ में आरक्षक 39 वर्षीय अभिजीत पंवार और 41 साल के निशांत नंदकिशोर कुमरावत के साथ कार से चाय पीने देवासगेट स्थित बबुला सिंधी के ठेले के पास जाकर रुके। यहां एक और चाय के ठेले के पास साइकिल खड़ी थी। अभिजीत और निशांत कार से उतरे और उन्होंने साइकिल को हटाकर दूसरी जगह खड़ा कर दिया।
महानंदानगर निवासी 34 साल के विजेन्द्रसिंह नागेन्द्रसिंह देवड़ा ने बताया वह देर रात पूर्व डीएसपी अजय पंवार के बेटे और आरटीओ में आरक्षक 39 वर्षीय अभिजीत पंवार और 41 साल के निशांत नंदकिशोर कुमरावत के साथ कार से चाय पीने देवासगेट स्थित बबुला सिंधी के ठेले के पास जाकर रुके। यहां एक और चाय के ठेले के पास साइकिल खड़ी थी। अभिजीत और निशांत कार से उतरे और उन्होंने साइकिल को हटाकर दूसरी जगह खड़ा कर दिया।
यह भी पढ़ें: प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए सबसे अच्छी ट्रेन, 20 कोच की गाड़ी में केवल 25 यात्री विजेन्द्र का कहना है कि उनके साइकिल हटाते ही मैंने कार आगे बढ़ाई और पार्क कर रहा था, तभी तीन बदमाशों ने अभिजीत और निशांत पर चाकू से हमला कर दिया। विजेन्द्रसिंह दोनों को बचाने पहुंचा तब तक बदमाश भाग निकले। विजेन्द्र ने पुलिस को बताया कि बदमाश उनकी साइकिल हटाने से नाराज थे। इनमें से एक आरोपी इंद्रेश नामक युवक का नाम ले रहा था और कह रहा था मेरी साइकिल हटाई है मत छोड़ना।
देवासगेट टीआइ मोहनसिंह जाट ने बताया हमलावर इंद्रेश कुशवाह ग्वालियर संभाग के अशोकनगर का रहने वाला है। वह उज्जैन में भी माधवनगर के अशोकनगर में रह रहा था। उसने आठ दिन पहले ही देवासगेट क्षेत्र में चाय का ठेला लगाना शुरू किया था। जानकारी लगी है कि जो साइकिल अभिजीत और निशांत ने हटाई थी वह इंद्रेश कुशवाह की ही थी। उसने अपने साथी शुभम और मोनू के साथ चाकू से हमला किया था। इसके अलावा एक अन्य होटल संचालक का नाम भी सामने आ रहा है उसकी संलिप्तता के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं।
हमले में अभिजीत की छाती और निशांत के हार्ट के नीचे नाजुक अंगों पर चाकू लगे हैं। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर है। आरोपियों के खिलाफ प्राण घातक हमले में बीएनएस की धारा 109 सहित मारपीट और जान से मारने की धमकी सहित गाली गलौज की धारा 118 (1), 296, 351 (2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। चाकू मारने के बाद तीनों हमलावर भाग निकले। उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस टीम रवाना की गई।