छात्रा पढ़ने छत पर जाती तो करता था अश्लील इशारे
उप संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी पड़ोस में ही रहने वाला युवक धर्मेन्द्र उसे अश्लील इशारे करता है। नाबालिग छात्रा ने बताया था कि जब भी ठंड में वो छत पर पढ़ने के लिए जाती तो पड़ोस में रहने वाला धर्मेन्द्र छत पर आकर उसे अश्लील इशारे करता था। छात्रा ने परेशान होकर पहले अपने माता-पिता को धर्मेन्द्र की हरकतों के बारे में बताया और फिर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। घटना वाले दिन भी आरोपी ने छात्रा को अश्लील इशारे किए थे। पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी धर्मेन्द्र को गिरफ्तार किया था।
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सात साल बाद एक साल की सजा
मंगलवार को मामले पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ. आरती शुक्ला पाण्डेय की कोर्ट ने आरोपी धर्मेन्द्र, निवासी-उज्जैन को धारा 509 के तहत एक साल के लिए जेल भेज दिया। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सूरज बछेरिया ने की। बता दें कि आईपीसी की धारा 509 के अनुसार, महिला को अश्लील शब्द कहना, या कोई अश्लील सामग्री दिखाना या उसका प्रदर्शन करना, या महिला की एकांतता का अतिक्रमण करता हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा का प्रावधान है। इसे तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
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