उदयपुर

सलूम्बर विधायक को हाइकोर्ट से मिली जमानत

आज जेल से आएंगें बाहर, फर्जी अंक तालिका के मार्फत पत्नी को लड़ाया था सरपंच चुनाव

उदयपुरJul 23, 2021 / 11:38 am

Pankaj

सलूम्बर विधायक को हाइकोर्ट से मिली जमानत

उदयपुर/जोधपुर. फर्र्जी अंकतालिका के जरिए पत्नी को सरपंच चुनाव लड़ाने के मामले में जेल गए सलूम्बर विधायक को हाइकोर्ट से जमानत मिल गई है। सीआईडी-सीबी की जांच में दोषी ठहराए गए विधायक को बीते दिनों जेल भेजा गया था। विधायक मीणा शुक्र्रवार को जेल से बाहर आएंगें।
न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रदीप शाह और विवेक माथुर ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी ने सरपंच का चुनाव लड़ा था। उनके खिलाफ चुनाव लडऩे वाले ने शिकायत दर्ज कराई थी कि याची की पत्नी ने फर्जी अंकतालिका जमा करवाई। याची सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। याचिकाकर्ता के खिलाफ पत्नी की मदद करने के लिए जांच की गई, जिसमें अब कोई अनुसंधान शेष नहीं है। उन्होंने जमानत देने का आग्रह किया, जिसका शिकायतकर्ता और लोक अभियोजक ने प्रतिवाद किया। कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जमानत याचिका स्वीकार कर ली। गौरतलब है कि पिछले दिनों विधायक मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सराड़ा स्थित अदालत में सरेंडर किया था और जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद उन्हें जेल भेजा गया था।
यह था मामला
सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांतादेवी मीणा ने वर्ष २०१५ में सेमारी ग्राम पंचायत से सरपंच पद का चुनाव लड़ा था। चुनाव में राज्य सरकार ने पढ़ाई की अनिवार्यता लागू की थी। आवेदन के साथ शांतिदेवी ने ५वीं की अंकतालिका पेश की थी। शांतिदेवी के विजयी होने के बाद हारी हुई प्रत्याशी सुगना देवी ने मार्कशीट को फर्जी बताते हुए सेमारी थाने में मामला दर्ज करवाया था। मामले की जांच सीआईडी सीबी ने करते हुए आरोप प्रमाणित माना था। मार्कशीट पर अभिभावक के रूप में स्वयं विधायक के हस्ताक्षर पाए गए। आरोप पत्र पेश करने के दौरान ही शांतिदेवी को अग्रिम जमानत मिल गई। मामले में अमृतलाल मीणा पर मदद करने का आरोप लगा दी, उनकी ओर से पूर्व में एडीजे सलूम्बर व हाईकोर्ट में अग्रिम याचिका लगाई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर की दी।

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