उदयपुर

Rajasthan Election 2023: होम वोटिंग सुविधा, दो बार में नहीं किया मतदान तो पोलिंग बूथ पर नहीं डाल सकेंगे वोट

Rajasthan Election 2023: इस बार निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग विशेष योग्यजन के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की गई है, लेकिन इसमें पीबी मार्क की शर्त है।

उदयपुरOct 07, 2023 / 12:38 pm

Nupur Sharma

पत्रिका न्यूज नेटवर्क/उदयपुर। Rajasthan Election 2023: इस बार निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक उम्र और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग विशेष योग्यजन के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की गई है, लेकिन इसमें पीबी मार्क की शर्त है। ये मार्क होने के बाद यदि कोई पोलिंग बूथ पर मतदान करने जाएगा तो उसे बूथ पर मतदान नहीं करने दिया जाएगा।

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जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने इसे सुविधा को होम वोटिंग का नाम दिया है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिन में बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को पहले फॉर्म 12 डी जारी किया जाएगा। इस फॉर्म को भरकर वापस जमा करवाना होगा। इसके आधार पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी पोस्टल बैलेट (पीबी) जारी करेगा। इसके बाद मतदाता सूची में उसके नाम के आगे पीबी अंकित करेंगे। फिर मतदान दल संबंधित मतदाता से बात कर समय निर्धारित उनके घर मतदान करवाने के लिए जाएंगे। यदि वह नहीं मिलता है तो एक बार फिर उससे संपर्क घर उसके घर जाएंगे। इस प्रक्रिया को केवल दो बार ही अपनाया जाएगा। इन दोनों बार में यदि वह मतदाता मतदान नहीं करता है तो वह मतदान केन्द्र पर मतदान करने जाएगा तो उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

उपचुनाव में प्रायोगिक तौर पर किया था लागू
बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता को घर बैठे मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले में 80 प्लस वोटर्स की संख्या 60 हजार 457 है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में हुए उपचुनाव में घर से वोट डालने की सुविधा शुरू की थी। इस सुविधा का उपयोग आयोग ने सरदारशहर, राजसमंद, धरियावद, सुजानगढ़ और वल्लभनगर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में किया था। ये प्रयोग सफल होने के बाद अब इसे प्रदेश में लागू कर दिया है।
जिले में 80 वर्ष प्लस मतदाता

विधानसभा मतदाता
गोगुंदा 6976
झाडोल 6528
खैरवाड़ा 7899
उदयपुर ग्रामीण 5949
उदयपुर 7531
मावली 8065
वल्लभनगर 9459
सलूंबर 8050
कुल 60457

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सुविधा का लाभ उठाने के लिए ये करें
अतिरिक्त जिला कलक्टर शैलेष सुराणा ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से जारी की गई मतदाता सूची में विशेष योग्यजन और 80 प्लस के मतदाता पहले से चिन्हित हैं। होम वोटिंग के लिए हर बूथ पर ये सूची उपलब्ध है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति बूथ के बीएलओ से संपर्क करें। बीएलओ संबंधित को 12 डी फॉर्म उपलब्ध कराएगा। वह उस फार्म को भरकर बीएलओ को वापस देगा। इसके बाद वह घर से मतदान के लिए पात्र हो पाएगा।

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