वाहन मालिक एसआईएएम पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन, नम्बर, इंजन नम्बर, चैसिस नम्बर डाल कर प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे। ऑनलाइन फीस जमा कर बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी तथा वाहन स्वामी निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय में जाकर नम्बर प्लेट लगवा सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने दरें निर्धारित की है। डीलर्स को इन दरों के आधार पर ही नम्बर प्लेट लगानी होगी। निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करने पर डीलर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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अलग-अलग तारीख तय की गई हर नंबर प्लेट के लिएहाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के लिए विभाग ने समय सीमा निर्धारित कर दी है। विभागीय परिपत्र के अनुसार ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 या 2 है, वे 29 फरवरी तक, जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 या 4 हैं वे 31 मार्च तक, जिनके क्रमांक का अंतिम अंक 5 या 6 हैं, वे 30 अप्रेल तक, जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 या 8 है वे 31 मई तक एवं जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 या 0 है, वे 30 जून 2024 तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवा सकेंगे। इस अवधि के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगी पाई गई उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय कार्रवाई होगी।