अजमेर विद्युत वितरण निगम की ओर से 11 अगस्त को आदेश जारी किया गया था। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ आदेश 31 मार्च 2023 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विद्युत उपभोक्ताओं पर 52 पैसा प्रति यूनिट की दर से बेसिक फ्यूल सरचार्ज लगाया गया। लेकिन, आदेश के साथ सरचार्ज का गणित स्पष्ट नहीं किया गया।
यह लिखा है नियम विद्युत विनियामक आयोग के 31 मार्च 2023 के टैरिफ आदेश के पेरा 5.1.25 में लिखा है कि बीते साल की चारों तिमाही में बिलिंग किए गए ईंधन अधिभार की औसत दर पर मासिक बेसिक फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा। जबकि, ऐसा नहीं किया गया। इसको लेकर उपभोक्ता अधिकार संगठन की ओर से आपत्ति जताते हुए अजमेर डिस्कॉम के एमडी को गणित बताई।
यह स्थिति जानें – वर्ष 2022-23 में ईंधन अधिभार की बिलिंग दरें देखें तो प्रथम तिमाही (19 पैसा), द्वितीय तिमाही (45 पैसा), तीसरी तिमाही (52 पैसा), चौथी तिमाही के लिए फ्यूल सरचार्ज घोषित नहीं हुआ।
– वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिलिंग फ्यूल सरचार्ज की औसत दर की गणना (19 गुणा 3), (45 गुणा 3), (52 गुणा 3) को मिलाकर 348 पैसा होती है। 12 माह में बांटें तो 29 पैसा/यूनिट बनता है।
पारदर्शिता के लिए बेसिक फ्यूल सरचार्ज की दर 29 पैसा प्रति यूनिट के बजाय 52 पैसा प्रति यूनिट आंकलन किया गया है, जिसे स्पष्ट किए जाने की जरुरत है। इसके स्थान पर 29 पैसा प्रति यूनिट की दर से संशोधित आदेश निकाले जाने की जरुरत है। इस पर निगम को स्थिति बताई है।
वाइके बोलिया, ऊर्जा सलाहकार, उपभोक्ता अधिकार संगठन