इन प्रकरणों में सेवानिवृति उपरांत पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक पेंशन प्रकरणों की अधिकृतियां आईएफएमएस 3.0 पर जारी करने की सुविधा की जा चुकी है। निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर के निदेशक डॉ. देवराज ने पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर व जयपुर के अतिरिक्त निदेशक को 3 प्रकरणों में पारिवारिक पेंशन की अधिकृतियां आईएफएमएस 3.0 से जारी किए जाने का संदर्भ देते हुए पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का निस्तारण अविलब किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यह होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
पारिवारिक पेंशन धारक (आवेदक) अपनी एसएसओ-आईडी से आईएफएमएस 3.0 पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके बाद यह प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालयों के ऑडिटर की एसएसओ-आईडी पर फॉरवर्ड हो जाएगा। संबंधित कार्यालय द्वारा इन पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का ऑनलाइन ही निस्तारण किया जाएगा। इससे पेंशनर की मृत्यु होने पर परिवारजन को कार्यालयों के चक्कर काटने की झंझट से छुटकारा मिलेगा।
पारिवारिक पेंशन धारक (आवेदक) अपनी एसएसओ-आईडी से आईएफएमएस 3.0 पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके बाद यह प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालयों के ऑडिटर की एसएसओ-आईडी पर फॉरवर्ड हो जाएगा। संबंधित कार्यालय द्वारा इन पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का ऑनलाइन ही निस्तारण किया जाएगा। इससे पेंशनर की मृत्यु होने पर परिवारजन को कार्यालयों के चक्कर काटने की झंझट से छुटकारा मिलेगा।