29 मार्च 2023 को मासूम के साथ हुए इस कृत्य के बाद पुलिस ने आरोपी 21 वर्षीय कमलेश राजपूत उसके पिता रामसिंह व मां किशनकुंवर को गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सैयद हुसैन ने 43 गवाह, 172 दस्तावेज व 27 आर्टिकल पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर पॉक्सो-2 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी संजय भटनागर ने आरोपी कमलेश को मृत्युदंड व एक-एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई व अन्य धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा के साथ ही जुर्माना लगाया। रामसिंह व किशन कुंवर का साक्ष्य मिटाने का दोषी मानते हुए 4-4 साल कैद की सजा सुनाई।
यह था पूरा घटनाक्रम
घटना मार्च 2023 में मावली क्षेत्र के गांव में हुई थी। पूछताछ में सामने आया था कि आरोपी घर में अकेला था। वह मोबाइल पर पोर्न मूवी देख रहा था। इसी दौरान घर के बाहर से बच्ची निकल रही थी, जिसे चॉकलेट देने के बहाने रोका। उसे अंदर बुलाकर हरकतें करने लगा तो बच्ची चिल्लाई। आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और गला दबा दिया। शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके 10 टुकड़े किए और बोरे में भरकर घर से 200 मीटर दूर खंडहर में फेंक दिया।
माता-पिता ने किया था सहयोग
चार्जशीट के लिखा गया कि कमलेश ने बाथरूम में पत्थर और छुरी से बच्ची के 10 टुकड़े किए, जिन्हें थैली में भरकर रख दिए। घर में दुर्गंध आई तो आरोपी के माता.पिता को अगले दिन घटना का पता चला। तीनों ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। रात 11 बजे कमलेश शव के टुकड़ों से भरी बोरी घर से 200 मीटर दूर खंडहर में फेंकने गया। इस दौरान उसके पिता घर के बाहर और मां खंडहर के पास खड़े रहे, ताकि किसी को भनक ना लगे।