सामग्री वितरण करने वाले विभाग के नियमानुसार जहां निर्धारित समय के तहत पूरे समय दूकानें नहीं खोलते, जिससे कई उपभोक्ता राशन सामग्री से वंचित रह जाते है। सूत्रों के अनुसार कि विभाग ने प्रत्येक माह की 16 से 30 तारीख तक उपभोक्ता पखवाड़ा निर्धारित कर रखा है, जिसमें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दूकान खोलने का नियम है।
इस दौरान दोपहर 1 से 3 बजे तक भोजन काल का समय भी शामिल है, लेकिन कई बार उपभोक्ता विभाग द्वारा निर्धारित पखवाड़े में किसी कारण सामग्री नहीं ले पाता। बाद में जब वह दूकान पर आता है तो दूकान बंद मिलती है, जिससे वह सामग्री से वंचित रह जाते है।
यह है नियम:– रसद विभाग के नियमानुसार राशन डीलर की दूकान पर निर्धारित क्षेत्र, अनुज्ञापत्र धारी का नाम, स्टॉक एवं मूल्य प्रदर्शित सूची, जिला रसद कार्यालय, अनुज्ञापत्र धारी तथा पर्वतक निरीक्षक के फोन नम्बर भी अंकित होने चाहिए, लेकिन अधिकांश दूकानों पर यह सब नदारद है। यही नहीं उपभोक्ता पखवाड़े के बाद भी डीलर के पास राशन सामग्री शेष रह जाती है तो पूरे माह दूकान खोलना आवश्यक है, जिससे पखवाडे के दौरान वंचित रहे उपभोक्ता राशन सामग्री ले सके।
मंत्री ने की थी कार्रवाही
विगत माह खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने दूनी में उचित मूल्य की दूकान का आकस्मिक निरीक्षण किया था। जहां अनियमितता पाए जाने पर डीलर का अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया गया था। इसके बावजूद क्षेत्र के राशन डीलरों ने कोई सबक नहीं लिया।
इनका कहना है:- राशन डीलरों की दूकानों का निरीक्षण कर कमी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीलरों से विभागीय नियमों की पालना भी करवाई जाएगी।
रमन यादव प्रर्वतन निरीक्षक रसद विभाग प्रभारी उनियारा उपखण्ड क्षेत्र।