टोंक में बुधवार को वाहन चालकों व यूनियन के अध्यक्षों से समझाइश करते डीटीओ ने ये बात कही। जिला परिवहन अधिकारी सम्पत राम वर्मा ने बताया कि संशोधन एमवी एक्ट 1988 की धारा 134 में नहीं किया गया है, जो कि दुर्घटना और किसी व्यक्ति के घायल होने की स्थिति में ड्राइवर के कर्तव्यों के बारे में बताती है। दुर्घटना के मौके पर भीड़ के मामले में ड्राईवर को सुरक्षा प्रदान करती है।
इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के हिट एण्ड रन और सोलेटियम क्लॉज को प्रभावित नहीं करती है। नए हिट एण्ड रन कानून के बारे में जो प्रचार किया जा रहा है, वह भ्रामक है। वास्तविकता में नए कानून में बताया गया कि चालक से दुर्घटना होने पर वाहन चालक तत्काल बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्टे्रट को दुर्घटना के सम्बन्ध में फोन अथवा अन्य माध्यम से सूचना दें, जो कि आम आदमी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है।
उक्त रिपोर्ट दिए जाने पर धारा 106 (2) चालक पर लागू नहीं होगी। पूर्व में भी एमवी एक्ट 1988 की धारा 134 में ड्राइवर का कर्तव्य था कि दुर्घटना होने पर वह घायल के लिए चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगा। जिला परिवहन अधिकारी के जिले के समस्त अध्यक्ष, बस यूनियन, टैक्सी यूनियन, ट्रक यूनियन, ऑटो रिक्शा के संचालकों और चालकों से समझाइश की।
ड्राइवर व डीलर संघ पदाधिकारियों से वार्ता देवली. उपखण्ड कार्यालय में बुधवार को उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीणा की अध्यक्षता में टैक्सी, टेपों यूनियन एवं पेट्रोल पंप डीलर संघ के पदाधिकारियों के साथ वार्ता हुई। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के अंतर्गत हिट एण्ड रन केस के संबंध में विस्तार से वार्ता व समझाईश की गई। पदाधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही शहर में स्थित पेट्रोल पंपों में डीजल-पेट्रोल की उपलब्धता पर चर्चा की गई।