मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एस. के. भंडारी ने बताया कि जिले के सभी फल-सब्जी विके्रता, दूध डेयरी सम्बन्धित उत्पाद, सडक़ किनारे लगने वाली रेहडियां, होटल, ट्रांसपोर्टर, अन्य छोटे-बड़े खुदरा-थोक विक्रेता व निर्माता आदि को प्रतिष्ठानों में विशेष बोर्ड लगाना होगा।
ये बोर्ड रिसेप्शन, बिलिंग काउंटर, या प्रवेश द्वार पर लगाया जाना जरूरी है। विभाग ने अलग-अलग खाद्य सामग्री और प्रतिष्ठानों के हिसाब से 10 प्रकार के कलर कोड के बोर्ड के प्रारूप जारी कर दिए गए हैं।
उन पर पंजीकरण और लाइसेंस नंबर भी अंकित जरूरी होंगे। जिले के सभी व्यापारी एवं दुकानदारों को अब यह बोर्ड लगाने होंगे। बोर्ड नहीं लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी।
ग्राहक को चलेगा पता
डिस्पले बोर्ड से ग्राहक सामान के मानक को जान सकेगा। उसे पता रहेगा कि दुकानदार सामान सही बेच रहा हैया नहीं। इसके लिए बोर्ड के बीच में गोल्डन सेफ्टी नियम बिंदू अंकित किए जाएंगे।
ग्राहक को चलेगा पता
डिस्पले बोर्ड से ग्राहक सामान के मानक को जान सकेगा। उसे पता रहेगा कि दुकानदार सामान सही बेच रहा हैया नहीं। इसके लिए बोर्ड के बीच में गोल्डन सेफ्टी नियम बिंदू अंकित किए जाएंगे।
इनके बारे में ग्राहक दुकानदार से पूछताछ कर सकेगा। विभाग ने भी निर्देश दिए हैं कि ये सामान बेचने वाले को लाइसेंस लेना पड़ेगा। साथ ही तय मानकों के हिसाब से ही समान बेचना पड़ेगा। इसके बावजूद खुले मसाले व खुले खाद्य तेल का विक्रय करता पाया गया तो उस पर भी नियमानुसार कार्रवाईजाएगी।
ये होगा बोर्ड में
बोर्ड में सबसे ऊपर लाइसेंस नंबर होगा। व्यापारियों को कलर कोड के हिसाब से उन्हें बोर्ड तैयार करवाना होगा। यह वे अपने स्तर पर ही करेंगे। बोर्ड में लिखा होगा कि “आपको हमारे यहां सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिलेंगे” वहीं बोर्ड के बीच वाले हिस्से में खाद्य पदार्थ के प्रकार के अनुसार 10 स्वच्छता के नियम लिखे होंगे।
उनका उस खाद्य कारोबारकर्ता की ओर से पालन किया जाएगा। उस खाद्य कारोबारकर्ता से किसी को शिकायत है तो उस बोर्ड पर बाईं ओर नीचे की तरफ से टोल फ्री नंबर 18 00112100 लिखे होंगे। इन पर कॉल कर ग्राहक शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतकर्ता 98 6 8 6 8 6 8 6 8 पर एसएमएस और सोशल मीडिया के जरिए शिकायत कर सकता है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर व मदन गुर्जर ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार रिटेल स्टोर के लिए ग्रे रंग, फल एवं सब्जी विक्रेता हरे रंग, दूध डेयरी उत्पादों के लिए नीला रंग, होटल-रेस्टोरेंट व स्ट्रीट फूड के लिए पर्पल रंग, ट्रांसपोर्टर के लिए नेवी ब्लू, मीट कारोबारी के लाल, लिकर के लिए शूरा, स्टोरेज के लिए पीला कलर व निर्माताओं के लिए फिरोजी रंग कोड तय किया गया है।