दर्शन की जमानत याचिका को कोर्ट ने 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन 30 सितंबर को भी सुनवाई नहीं हुई और इसकी तारीख फिर आगे बढ़ा दी गई। दरअसल, दर्शन के वकील ने अपनी दलीलें रखने के लिए और समय मांगा था।
दर्शन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुनील ने प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या पर आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद पहले बेल्लारी जेल में कन्नड़ स्टार से मुलाकात की थी। आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद दायर की गई जमानत याचिका में कहा गया है कि अभिनेता निर्दोष हैं और मामले में उन्हें “फंसाया” गया है।
दर्शन ने रेणुकास्वामी को यातना देने की बात को कबूल लिया था
जमानत याचिका में कहा गया है, “सिर पर गंभीर चोट के अलावा रेणुका स्वामी के शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई। उनकी मौत का सही समय स्पष्ट नहीं है। अदालत के समक्ष दिए गए बयानों और मेडिकल रिपोर्ट में विरोधाभास है। यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि दर्शन ने हत्या की है। अधिकारियों ने मामले में दर्शन के खिलाफ सबूत जुटाए हैं।” पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र में उल्लेखित उसके 20-पृष्ठ के बयान के अनुसार, दर्शन ने रेणुकास्वामी को यातना देने की बात स्वीकारी थी। उसने कहा था ये इसलिए किया गया क्योंकि उसने उसकी (दर्शन) साथी पवित्रा गौड़ा को अश्लील संदेश भेजे थे। इसके साथ उसने ये भी दावा किया कि उसे पीड़ित की मौत के बारे में बाद में बताया गया था।
अब तक क्या-क्या हुआ, जानिए पूरा मामला?
4 सितंबर को 24वें अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी (एसीएमएम) की अदालत में पेश किए गए 3,991-पृष्ठ के आरोप पत्र में रेणुकास्वामी पर हमले को लेकर विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक गिरोह ने रेणुकास्वामी को अगवा कर बंधक बनाकर रखा, जिससे बाद में उसकी मौत हो गई। आरोप पत्र में यह भी दावा किया गया है कि रेणुकास्वामी ने गौतम नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर पवित्रा गौड़ा से चैट की थी। आरोप पत्र में दावा किया गया है कि रेणुकास्वामी ने खुद को दर्शन से बेहतर बताया था।
9 जून को रेणुकास्वामी को चित्रदुर्ग से अगवा कर बेंगलुरु लाया गया, जहां उसे पट्टनगेरे में एक शेड में बंद कर दिया गया और उसको बेरहमी से पीटा गया था। बाद में रेणुकास्वामी की हत्या कर दी गई और उसके शव को सुमनहल्ली के एक नाले में फेंक दिया गया।
11 जून को दर्शन और उसकी साथी पवित्रा गौड़ा समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 17 में से तीन आरोपियों को अदालत ने जमानत दे दी है। यह भी पढ़ें: तलाक पर पहली बार टूटा सामंथा रुथ प्रभु का ‘सब्र का बांध’, बोलीं- नागा और मेरा अलग होना…