टीकमगढ़. स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को लेकर नगरपरिषद और खंदिया मंदिर समिति ने प्लास्टिक अपशिष्ट की रोकथाम के लिए बर्तन बैंक स्थापना के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। बर्तन बैंक का शुभारंभ करते हुए नगरपरिषद की ओर से 50 थाली, 50 गिलास एवं 50 चम्मच मंदिर समिति के महंत मंगल दास महाराज को भेंट किए। कार्यक्रम के मुख्यअतिथि नगरपरिषद अध्यक्ष जानकी राजकुमार विश्वकर्मा रही।
उन्होंने कहा कि मंदिर समिति समाजसेवियों, धर्म प्रेमियों से 50 थाली, गिलास, चम्मच बर्तन बैंक में जमा कराने की पहल करें। नोडल अधिकारी मोनिका खरे ने कहा कि एकल उपयोग प्लास्टिक के डिस्पोजल पर प्रतिबंध लगाने के लिए बर्तन बैंक की स्थापना की गई है। ताकि लोग परिसर में प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग करने से परहेज करें। कचरा प्रबंधक के विशेषज्ञ पूर्व सीएमओ डीडी तिवारी ने बताया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 एवं संशोधित नियम 2021 के तहत भारत सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही 120 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन के निर्माण उपयोग विक्रय वितरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन अभी भी चोरी छुपे इसका उपयोग हो रहा है। मंदिर परिसर में बर्तन बैंक की स्थापना से प्रत्येक शनिवार एवं मंगलवार को उपयोग होने वाले प्लास्टिक डिस्पोजल पर रोक लगेगी। उन्होंने शून्य अपशिष्ट भोज की व्याख्या करते हुए बताया कि जिस सामाजिक धार्मिक भोज या भण्डारे में भोजन के बाद कोई कचरा न निकले, वह शून्य अपशिष्ट भोज है। नोडल अधिकारी ने बताया कि नगर के शादी हाउस एवं होटलों में आयोजित होने वाले शादी.विवाह एवं अन्य भोज कार्यक्रमों प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग करने वालों के विरूद्ध 5 हजार रूपऐ जुर्माना एवं दंडित कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर जन्मेजय तिवारी के सुझाव पर उपस्थित लोगों ने एक एक स्टील थाली, गिलास, चम्मच बर्तन बैंक में दिए। इस अवसर पर नगर परिषद उपाध्यक्ष अर्चना बुखारिया, रविनारायण तिवारी, रामप्रकाश बिल्गैया, मनोज दीक्षित, शोभाराम गोंड, सुखदेव घोष,प्यारेलाल कुशवाहा, नरेंद्र घोष, मनोज दीक्षित, राहुल पांडे, श्रीकांत तिवारी रहे।
उन्होंने कहा कि मंदिर समिति समाजसेवियों, धर्म प्रेमियों से 50 थाली, गिलास, चम्मच बर्तन बैंक में जमा कराने की पहल करें। नोडल अधिकारी मोनिका खरे ने कहा कि एकल उपयोग प्लास्टिक के डिस्पोजल पर प्रतिबंध लगाने के लिए बर्तन बैंक की स्थापना की गई है। ताकि लोग परिसर में प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग करने से परहेज करें। कचरा प्रबंधक के विशेषज्ञ पूर्व सीएमओ डीडी तिवारी ने बताया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 एवं संशोधित नियम 2021 के तहत भारत सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही 120 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन के निर्माण उपयोग विक्रय वितरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन अभी भी चोरी छुपे इसका उपयोग हो रहा है। मंदिर परिसर में बर्तन बैंक की स्थापना से प्रत्येक शनिवार एवं मंगलवार को उपयोग होने वाले प्लास्टिक डिस्पोजल पर रोक लगेगी। उन्होंने शून्य अपशिष्ट भोज की व्याख्या करते हुए बताया कि जिस सामाजिक धार्मिक भोज या भण्डारे में भोजन के बाद कोई कचरा न निकले, वह शून्य अपशिष्ट भोज है। नोडल अधिकारी ने बताया कि नगर के शादी हाउस एवं होटलों में आयोजित होने वाले शादी.विवाह एवं अन्य भोज कार्यक्रमों प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग करने वालों के विरूद्ध 5 हजार रूपऐ जुर्माना एवं दंडित कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर जन्मेजय तिवारी के सुझाव पर उपस्थित लोगों ने एक एक स्टील थाली, गिलास, चम्मच बर्तन बैंक में दिए। इस अवसर पर नगर परिषद उपाध्यक्ष अर्चना बुखारिया, रविनारायण तिवारी, रामप्रकाश बिल्गैया, मनोज दीक्षित, शोभाराम गोंड, सुखदेव घोष,प्यारेलाल कुशवाहा, नरेंद्र घोष, मनोज दीक्षित, राहुल पांडे, श्रीकांत तिवारी रहे।