टीकमगढ़

90 दिन में आरोप पत्र नहीं दे सका था नगरीय प्रशासन विभाग, कोर्ट ने खारिज किया निलंबन

नाटक नगर पालिका का: पूर्व सीएमओ को हाईकोर्ट से मिली राहत टीकमगढ़. नगर पालिका सीएमओ गीता मांझी को हाईकोर्ट ने राहत दी है। उनके निलंबन के 90 दिन के बाद भी आरोप पत्र जारी न करने के नियम को सही ठहराते हुए हाईकोर्ट ने उनके निलंबन पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद […]

टीकमगढ़Dec 02, 2024 / 11:54 am

anil rawat

टीकमगढ़। नगर पालिका टीकमगढ़।

नाटक नगर पालिका का: पूर्व सीएमओ को हाईकोर्ट से मिली राहत
टीकमगढ़. नगर पालिका सीएमओ गीता मांझी को हाईकोर्ट ने राहत दी है। उनके निलंबन के 90 दिन के बाद भी आरोप पत्र जारी न करने के नियम को सही ठहराते हुए हाईकोर्ट ने उनके निलंबन पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद सीएमओ मांझी ही अब नगर पालिका काम काम संभालेंगी। विदित हो कि 5 नवंबर को सीएमओ ने नगर पालिका पहुंच कर अपनी आमद दे दी थी।
चार माह पूर्व तत्कालीन सीएमओ गीता मांझी के खिलाफ पार्षदों ने लामबंद होकर निंदा प्रस्ताव पास किया था। इसके साथ ही नगरीय निकाय के आयुक्त ने उन्हें आर्थिक अनियमितताओं के चलते निलंबित कर दिया था। निलंबन के 95 दिन बाद 5 नवंबर को तत्कालीन सीएमओ मांझी नगर पालिका पहुंच गई थी और उन्होंने अध्यक्ष के साथ ही आयुक्त एवं जेडी को अपनी आमद का पत्र भेज दिया था। उनका कहना था कि निलंबन के 90 दिन के अंदर आरोप पत्र न मिलने पर निलंबन स्वत: ही समाप्त हो जाता है। ऐसे में उन्हें आरोप पत्र नहीं मिला है और अवधी पूरी होने पर वह वापस काम पर आ गई है। उनके नगर पालिका आने के बाद प्रभारी सीएमओ ज्योति सुनहरे भी यहां नहीं आई थी। वहीं इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक ने नगरीय निकाय के आयुक्त एवं जेडी से मार्ग दर्शन मांगा था। इस पर अधिकारियों ने उनके वापस आने को गलत ठहराया था और आरोप पत्र पूर्व में ही जारी होने की बात कही थी। आयुक्त और जेडी के इसी पत्र के आधार पर सीएमओ मांझी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
मिली राहत
सीएमओ मांझी ने बताया कि आयुक्त और जेडी के पत्र के आधार पर हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है। उन्होंने बताया कि निलंबन के 90 दिन बाद भी आरोप पत्र जारी न करने के नियम को हाईकोर्ट ने सही मानते हुए उन्हें राहत दी है। ऐसे में उनका निलंबन स्वत: ही समाप्त हो गया है और अब वह नगर पालिका में सीएमओ के रूप में काम करेंगी। उनका कहना था कि वह आज सोमवार को आकर विधिवत अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी।
चौथी बार पहुंची हाईकोर्ट
विदित हो कि सीएमओ मांझी के टीकमगढ़ आने के साथ ही उनके, प्रशासन और नगर पालिका के बीच तनातनी शुरू हो गई थी। यहां पर सीएमओ के रूप में काम करने के लिए वह चौथी बार हाईकोर्ट पहुंची है और कोर्ट ने उन्हें राहत दी है।

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