टीकमगढ़. सहकारी उचित मूल्य दुकानों पर राशन की काला बाजार जिले में बढ़ती जा रही है। विक्रेताओं द्वारा फ्रिंगर प्रिंट लगवाकर राशन नहीं दिया जा रहा है। जिसकी शिकायतें आए दिन क्षेत्रीय कार्यालय के साथ जिला मुख्यालय पर आ रही है। संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर कार्रवाई में खानापूर्ति की जा रही है। जबकि शासन ने एक महीने का महीने में राशन देने का आदेश दिया था। उसी महीने में राशन नहीं लिया तो लैप्स हो जाएगा। अब राशन दुकानों का भौतिक सत्यापन कराने भोपाल के बाद कलेक्टर ने चार अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया है।
सहकारी उचित मूल्य की दुकानों पर राशन की कालाबाजारी से पीओएस का स्टॉक बढ़ गया है। दुकान के स्टॉक और पीओएस मशीन के स्टॉक में हजार से लेकर सैकड़ों क्विंटल का अंतर आ रहा है। उसके बावजूद कनिष्ठ अधिकारी, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी द्वारा अतिरिक्त आवंटन दिया जा रहा है। जिसकी जांच के लिए २१ नवंबर को भोपाल से आदेश जारी हुआ था। अब कलेक्टर ने ३ दिसंबर को आदेश जारी करके चार विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को जांच के लिए नियुक्त कर दिया है। हालांकि अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है।
सहकारी उचित मूल्य की दुकानों पर राशन की कालाबाजारी से पीओएस का स्टॉक बढ़ गया है। दुकान के स्टॉक और पीओएस मशीन के स्टॉक में हजार से लेकर सैकड़ों क्विंटल का अंतर आ रहा है। उसके बावजूद कनिष्ठ अधिकारी, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी द्वारा अतिरिक्त आवंटन दिया जा रहा है। जिसकी जांच के लिए २१ नवंबर को भोपाल से आदेश जारी हुआ था। अब कलेक्टर ने ३ दिसंबर को आदेश जारी करके चार विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को जांच के लिए नियुक्त कर दिया है। हालांकि अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है।
राशन दुकान की यह होगी जांच
कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि उप सचिव मप्र शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पत्र २१ नवंबर को जारी हुआ था। उसमें कहा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३ के तहत सम्मिलित पात्र परिवार को वितरण के लिए आवंटन खाद्यान्न शक्कर एवं नमक के पीओएस दर्शित स्टॉक एवं उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। कम पाए जाने पर वसूली या समायोजन तथा स्टॉक में संशोधन के निर्देश दिए गए है। जिसके लिए दलों का गठन किया गया है।
कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि उप सचिव मप्र शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पत्र २१ नवंबर को जारी हुआ था। उसमें कहा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३ के तहत सम्मिलित पात्र परिवार को वितरण के लिए आवंटन खाद्यान्न शक्कर एवं नमक के पीओएस दर्शित स्टॉक एवं उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। कम पाए जाने पर वसूली या समायोजन तथा स्टॉक में संशोधन के निर्देश दिए गए है। जिसके लिए दलों का गठन किया गया है।
स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने इन्हें किया नियुक्त
जिले की ३७५ के करीब सहकारी उचित मूल्य दुकानों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराने कलेक्टर ने नौ सेक्टर बनाए है। उन सेक्टर के क्षेत्रीय तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क निष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय सहकारिता विस्तार अधिकारी, प्रबंधक सहकारी समिति के कर्मचारी को नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा संबंधित योजना, सामग्री, पीओएस मशीन का स्टॉक, दुकान पर भौतिक रूप से उपलब्ध स्टॉक और अंतर का पंचनामा बनाकर संबंधित अधिकारी को सौंपा जाएगा।
जिले की ३७५ के करीब सहकारी उचित मूल्य दुकानों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराने कलेक्टर ने नौ सेक्टर बनाए है। उन सेक्टर के क्षेत्रीय तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क निष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय सहकारिता विस्तार अधिकारी, प्रबंधक सहकारी समिति के कर्मचारी को नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा संबंधित योजना, सामग्री, पीओएस मशीन का स्टॉक, दुकान पर भौतिक रूप से उपलब्ध स्टॉक और अंतर का पंचनामा बनाकर संबंधित अधिकारी को सौंपा जाएगा।
इनका कहना
राशन दुकानों की जांच के लिए कलेक्टर ने आदेश कर दिए है। ११ दिसंबर से जिले के सभी ब्लॉकों की राशन दुकानों की जांच की जाएगी। उसके लिए टीमों का गठन भी हो गया है।
ललित मेहरा, प्रभारी जिला खाद्य अधिकारी टीकमगढ़।
राशन दुकानों की जांच के लिए कलेक्टर ने आदेश कर दिए है। ११ दिसंबर से जिले के सभी ब्लॉकों की राशन दुकानों की जांच की जाएगी। उसके लिए टीमों का गठन भी हो गया है।
ललित मेहरा, प्रभारी जिला खाद्य अधिकारी टीकमगढ़।