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Surat/ टीआरबी जवानों ने दिखाई मानवता, मीर्गी आने से बेहोश हुए युवक की जान बचाई

मोटर साइकिल से गुजर रहा था युवक

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Surat/ टीआरबी जवानों ने दिखाई मानवता, मीर्गी आने से बेहोश हुए युवक की जान बचाई

Surat/ टीआरबी जवानों ने दिखाई मानवता, मीर्गी आने से बेहोश हुए युवक की जान बचाई

सूरत. वकील पर हमले को लेकर टीआरबी और ट्रैफिक पुलिस विवादों में घिरी हुई है, इस दौरान मंगलवार को सीमाड़ा क्षेत्र में टीआरबी जवानों का मानवीय रूप भी देखने मिला। सडक़ से गुजर रहे एक युवक मीर्गी आने से बेहोश हुआ तो जवानों ने मौके पर ही प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाकर युवक की जान बचाई।


ट्रैफिक पुलिस विभाग के रिजियन-1 सरथाणा में तैनात ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल सकता नरसंगभाई और टीआरबी के जवान मंगलवार को सीमाड़ा नाका पर ट्रैफिक नियमन का कार्य कर रहे थे, तभी मोटर साइकिल पर गुजर रहे राकेश ठाकर डांखरा नाम के युवक को अचानक मीर्गी आई और वह सडक़ पर गिर कर बेहोश हो गया। युवक की हालत देख टीआरबी के जवान और कॉन्स्टेबल दौडक़र आए और उन्होंने युवक को प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद एम्बुलेंस में अस्पताल रवाना किया। समय पर अस्पताल पहुंचने और उपचार मिलने से युवक की जान बच गई।

वकीलों की रैली आज


वकील मेहूल बोघरा पर हुए हमले के विरोध में बुधवार को सूरत डिस्ट्रीक्ट बार एसोसिएशन ने रैली का आयोजन किया है। रैली दोपहर 2:30 बजे अठवालाइंस कोर्ट बिल्डिंग से शुरू होकर जिला कलेक्टर कार्यालय और उसके बाद पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचेगी। दोनों ही जगह एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन सौंपा जाएगा।

चेक रिटर्न मामले में हीरा व्यापारी को एक साल की कैद


सूरत. चेक रिटर्न के एक मामले में आरोपी हीरा व्यापारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए एक साल की कैद की सजा सुनाई।


अठवालाइंस रिवर क्रिष्ट अपार्टमेंट निवासी निमेष रमेश मेहता ने अधिवक्ता सिद्घार्थ कटियारे के जरिए कोर्ट में महिधरपुरा में दर्शन जेम्स एंड ज्वैलरी के नाम से व्यापार करने वाले विश्रांत दर्शन रूवाला के खिलाफ चेक रिटर्न की शिकायत दायर की थी। आरोप के मुताबिक आरोपी विश्रांत ने निमेष से 34 लाख रुपए उधार लिए थे, जो निमेष ने अपनी फर्म महावीर कॉर्पोरेशन के खाते से दिए थे। रुपए लौटाने के समय विश्रांत ने 32.34 लाख रुपए का चेक लिखकर दिया था, जो बैंक से रिटर्न हो गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी विश्रांत रूवाला को दोषी मानते हुए एक साल की कैद की सजा सुनाई और रिटर्न चेक की राशि लौटाने का आदेश दिया।