सूरत

कर प्रस्तावों में कुछ संशोधन के आसार

मनपा की स्थाई समिति में मंगलवार को मनपा प्रशासन और नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के वर्ष 2017-18 के संशोधित तथा वर्ष 2018-19 के ड्राफ्ट…

सूरतFeb 08, 2018 / 05:22 am

मुकेश शर्मा

Some amendments in tax proposals

सूरत।मनपा की स्थाई समिति में मंगलवार को मनपा प्रशासन और नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के वर्ष 2017-18 के संशोधित तथा वर्ष 2018-19 के ड्राफ्ट बजट पर चर्चा होगी। प्रशासन के प्रस्तावों में कुछ संशोधन के कयास पहले से लगाए जा रहे हैं।

मनपा प्रशासन के बजट प्रस्तावों पर सत्ता पक्ष की मुहर बाकी है। ड्राफ्ट बजट में सम्पत्ति कर और यूजर्स चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। यूजर्स चार्ज को स्थाई समिति ने पहले ही मान लिया है, अब सम्पत्ति कर पर सत्ता पक्ष के रुख का इंतजार है। प्रशासन ने मनपा के बढ़ते खर्च को लेकर करीब साढ़े पांच सौ करोड़ रुपए की कर वृद्धि का प्रस्ताव दिया है।

इस प्रस्ताव का विपक्ष समेत सत्ता पक्ष के कई पार्षद और विधायक भी विरोध कर रहे हैं। प्रशासन के ड्राफ्ट बजट की घोषणा के दिन ही भाजपा के कई पार्षदों ने स्थाई समिति चेयरमैन को पत्र लिखकर सम्पत्ति कर में बढ़ोतरी नहीं करने को कहा था। इसके बाद भाजपा पदाधिकारियों के साथ संकलन बैठक मेें भी सम्पत्ति कर को लेकर बवाल हुआ। माना जा रहा है कि प्रशासन की बढ़ाई दरों को संशोधित कर सत्ता पक्ष इसे आधा करने में मूड में है।

पीएफ जमा नहीं कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी

पीएफ विभाग डिफॉल्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। आने वाले दिनों में पीएफ जमा नहीं कराने वालों की गिरफ्तारी के साथ उनकी मिल्कियत जब्त करने की कार्रवार्ई शुरू की जाएगी।
केन्द्र सरकार के निर्देश पर पीएफ विभाग देशभर में पीएफ डिफॉल्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। सूरत में भी विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की तैयारी कर रहा है, जो पीएफ काटकर जमा नहीं करवा रहे हैं और जिनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस हो गया है।

इसके बाद भी यदि वह पीएफ जमा नहीं कराते हैं तो उनकी संपत्ति जब्ती और नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की भी बड़ी संख्या है, जिन्होंने पीएफ काटने के बाद जमा नहीं करवाया और लापता हो गए। ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने के लिए पीएफ विभाग ने पिछले दिनों 100 नामों की सूची आयकर विभाग को दी थी। विभाग दोबारा ऐसी सूची बनाकर आयकर विभाग से मदद मांगेगा। आयकर विभाग से ऐसे लोगों की संपत्ति या आय संबंधित जानकारी लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी।

नाम में ऑनलाइन होगा परिवर्तन

देशभर में कई करदाताओं के पीएफ विभाग में रजिस्टर्ड नाम पैन कार्ड या आधार कार्ड के नाम से नहीं मिलने के कारण उन्हें कई बार समस्या का सामना करना पड़ता था। पीएफ विभाग ने अब यह व्यवस्था की है कि पीएफ धारक स्वयं अपना नाम बदल सकते हैं।


इसके लिए पीएफ धारक को लॉग-इन कर नया नाम रजिस्टर्ड कराना होगा। यह जानकारी उनके कंपनी संचालक के पास जाएगी। वहां से मंजूरी मिलने पर जानकारी संबंधित पीएफ विभाग के अधिकारी के पास चली जाएगी, जिसे वह जांच कर अप्रूव करेगा। इस माध्यम से जन्म तारीख में भी एक साल तक का परिवर्तन किया जा सकेगा।

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