सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर पुलिस ने बताया कि ग्राम शिवनंदनपुर भाथूपारा निवासी जाहिद कुरैशी पिता अलाउद्दीन कुरैशी 53 वर्ष की बिश्रामपुर साप्ताहिक बाजार में मटन की दुकान व कमरा है। वह 8 अप्रैल को 1 नग बकरा एवं 4 नग बकरी को कमरे में बांधकर शाम 7.30 बजे घर चला गया था।
9 अप्रैल की सुबह वह दुकान पहुंचा तो देखा कि दरवाजे का ताला व कुण्डी टुटी हुई है। वह दुकान के भीतर गया तो एक बकरी मरी पड़ी थी। फिर उसने बगल घर में लगे सीसीटीव्ही फुटेज को देखा तो एक व्यक्ति सब्बल लेकर दुकान के अंदर घुमता दिखाई पड़ा।
पड़ोसियों ने उसकी शिनाख्त फोकटपारा निवासी मुन्ना उर्फ एक्का पैकरा के रूप में की। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 457, 380, 429 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू की।
पीएम रिपोर्ट में अप्राकृतिक कृत्य की पुष्टि
पुलिस द्वारा मृत बकरी का पीएम पशु चिकित्सा अधिकारी से कराया गया। डॉक्टर द्वारा बकरी की मौत अप्राकृतिक यौन संबंध व गर्दन के टूटने से होने की बात कही गई। इसपर आरोपी के खिलाफ धारा 377 जोड़ी गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मुन्ना पैकरा उर्फ एक्का उर्फ नानु पिता झंदरू 21 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी ने स्वीकार किया आरोपी
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना दिवस रात करीब 1 बजे पैसा चोरी करने के लिए अपने साथ सब्बल लेकर मटन दुकान में घुसा था। गल्ले में पैसा नहीं मिलने पर दुकान के भीतर कमरे में बंधी बकरी के साथ अप्राकृतिक संबंध स्थापित करने लगा। बकरी द्वारा शोर मचाने पर उसका गर्दन मरोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।