मामले में प्रधान आरक्षक तालिब शेख की सक्रियता के कारण भी वह नाराज था। फिर बदला लेने की नीयत से उसने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। प्रारंभिक पीएम रिपोर्ट में मृतकों से बलात्कार की बात सामने नहीं आई है। पुलिस ने पांचों आरोपियों को जेल भेज दिया है।
Surajpur double murder case: यहां से शुरु हुआ था विवाद
सूरजपुर पुलिस ने बताया कि 13 अक्टूबर की रात आरोपी कुलदीप साहू अपने साथियों आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, एनएसयूआई के सूरजपुर जिलाध्यक्ष चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सीके एवं रिंकू सिंह के साथ पुराने बस स्टैंड सूरजपुर में बैठा हुआ था। रात करीब 9 बजे थाना सूरजपुर के आरक्षक धनश्याम सोनवानी पुराने बस स्टैण्ड की ओर गया। यहां उसने कुलदीप (Surajpur double murder case) को देख जिलाबदर होने की वजह से उसे पकडऩे का प्रयास किया। इस पर कुलदीप साहू द्वारा आरक्षक के ऊपर कड़ाही का खौलता तेल फेंक दिया गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद आरोपी की धरपकड़ के लिए तत्काल थाने से प्रधान आरक्षक तालिब शेख, उदय सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों को कुलदीप साहू को पकडऩे रवाना किया गया।
पुलिसकर्मी पुराना बस स्टैण्ड एवं थाना सूरजपुर के आसपास आरोपियों की खोजबीन कर ही रहे थे कि आरोपी कुलदीप साहू द्वारा अपने साथियों आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सीके, रिंकू सिंह के साथ रात करीब 10 बजे पुलिसकर्मियों को स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक सीजी 29 एडी 5666 में कुुचलकर हत्या का प्रयास किया गया।
पुलिस ने कार का किया पीछा, हुआ फरार
पुलिस पार्टी द्वारा आरोपी की कार का पीछा (Surajpur double murder case) करने का प्रयास किया गया। लेकिन दुर्गा विसर्जन के कारण मार्ग पर भीड़ होने के कारण आरोपी अपने साथियों सहित पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में सफल रहा। घटना की सूचना एसएसपी सूरजपुर को मिली तो उन्होंने आसपास थानों तथा रक्षित केंद्र से अतिरिक्त बल एकत्रित कर सायबर सेल की मदद तथा आरोपियों के संभावित स्थानों पर दबिश की तैयारी की जा रही थी।
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पत्नी व बेटी थे गायब, सुबह मिला शव
पुलिस ने बताया कि आरोपी का पीछा करने के बीच ही प्रधान आरक्षक तालिब शेख महगवां चौक स्थित अपने निवास पर गया। यहां उसके घर की सीढिय़ों पर खून बिखरा हुआ था, जिससे उसे अनहोनी की आशंका हुई। घर के अंदर जाने पर प्रधान आरक्षक की पत्नी एवं नाबालिक पुत्री (Surajpur double murder case) घर पर नहीं थे। घर में सामान बिखरा पड़ा था और अत्यधिक मात्रा में जगह-जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। इस पर प्रधान आरक्षक द्वारा तत्काल इसकी सूचना थाना में दी गई। इसी बीच 14 अक्टूबर की सुबह प्रधान आरक्षक की पत्नी एवं नाबालिक पुत्री का शव मिला। घटना स्थल (Surajpur double murder case) से खून से सने चाकू एवं मृतिका व उसकी पुत्री के खून लगे कपड़े भी बरामद किए गए।
भागने के दौरान कार सवारों ने की फायरिंग
पुलिस ने बताया कि आरोपी कुलदीप साहू एवं उसके अन्य साथियों की खोजबीन के दौरान संदिग्ध स्वीफ्ट डिजायर कार के देखे जाने पर पुलिस द्वारा उसका पीछा कर घेराबंदी की कोशिश की गई, किन्तु आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकलने में सफल रहा। थाना प्रभारी विश्रामपुर निरीक्षक अलरिक लकड़ा व पुलिस टीम के द्वारा वाहन का लगातार पीछा किया जा रहा था। इसी दौरान ग्राम करवां, चौकी लटोरी के पास आरोपी द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस बल द्वारा भी सुरक्षार्थ फायर किया गया। लेकिन आरोपी रात्रि में अंधेरे होने का लाभ उठाकर गाड़ी छोडकर फरार हो गया।
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झारखंड से लौटते बलरामपुर पुलिस ने दबोचा
पुलिस ने बताया कि मामले (Surajpur double murder case) की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज सरगुजा द्वारा सूरजपुर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। उप पुलिस महानिरीक्षक व एसएसपी एमआर आहिरे के मार्गदर्शन में जिला सूरजपुर सायबर सेल तथा विभिन्न टीमें बनाकर आरोपियों के पतासाजी एवं दबिश हेतु टीम रवाना किया गया। संदेहियों तथा आरोपी के परिचितों को तलब कर कडाई से पूछताछ की गई। इसी दौरान आरोपी कुलदीप साहू को बलरामपुर पुलिस द्वारा 15 अक्टूबर को गढ़वा झारखण्ड से बस से आने के दौरान बलरामपुर में पकडा गया, जिसे सूरजपुर पुलिस के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया।
आरोपी ने कबूल किया अपराध
पूछताछ में आरोपी कुलदीप साहू ने घटना के सहयोगी आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, चन्द्रकांत चौधरी उर्फ सीके एवं रिंकू सिंह के साथ मिलकर आरक्षक धनश्याम सोनवानी पर गर्म तेल फंेकने, पुलिसकर्मियों को गाड़ी से कुचलने का प्रयास करने, प्रधान आरक्षक तालिब शेख के घर जाकर उसकी पत्नी व बच्ची की नृशंस तरीके से हत्या (Surajpur double murder case) करने, शवों को ग्राम पीढा में फंेक कर साक्ष्य छुपाने के लिए गाड़ी धोने का कृत्य करने तथा आरोपी कुलदीप साहू द्वारा भागने के दौरान पुलिस बल पर फायर कर भागने की बात स्वीकारी है। उसने 1 अन्य आरोपी सूरज साहू द्वारा आरोपियों को गांव से भागने में मदद करने की बात भी बताई।
चाकू से गोदकर की हत्या, ब्लात्कार की पुष्टि नहीं
पुलिस ने बताया कि मृतिका एवं उसकी पुत्री के शवों के पीएम पर धारदार चाकू से गोदकर हत्या (Surajpur double murder case) किया जाना पाया गया। चिकित्सीय परीक्षण में प्रथम दृष्टया मृतिका एवं उसकी पुत्री के साथ अनाचार की संभावना से इनकार किया गया है। अग्रिम चिकित्सीय परीक्षण के लिए स्लाइड जब्त कर जांच हेतु भेजा गया है, जिसका परीक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
ये धाराओं के तहत अपराध दर्ज
पुलिस ने आरक्षक के ऊपर खौलता तेल फेंकने के मामले में धारा 296(बी), 351(3), 221, 132, 118, 121(2), 109(1) बीएनएस 3(1)(आर-एस), 3(2)(अ.ं) एससीएसटी एक्ट का पंजीबद्ध किया है। इसी प्रकार थाने के सामने पुलिसकर्मियों को स्वीफ्ट कार से कुचलने कर मार डालने का प्रयास करने के मामले में धारा 221, 132, 109(1) बीएनएस, प्रधान आरक्षक की पत्नी व पुत्री के अपहरण व हत्या के मामले में 137(1), 138, 140(1) बीएनएस तथा पृथक से धारा 331(6), 238, 103(1), 61(2) बीएनएस जोड़ी गई है।
इसके अलावा आरोपी कुलदीप साहू के पुलिस टीम पर अवैध हथियार से फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास करने पर थाना जयनगर में धारा 109(2) बीएनएस 25, 27 आम्र्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है।