रास्ते में एक दुकान खुली देख तत्काल तहसीलदार (Tehsildar) को आदेशित कर दुकान को सील (Shops sealed) कराया। वहीं 15 अप्रैल को रामानुजनगर तहसीलदार द्वारा बैकुंठपुर रोड पर एक दुकान को खुला पाए जाने पर उसे सील कर दिया गया गया। साथ ही 1 हजार रुपए जुर्माना दुकानदार व सामान लेने आए ग्राहक से भी 500 रुपए जुर्माना (Fine) वसूला गया।
गौरतलब है कि जिले में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सूरजपुर कलक्टर ने 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक के लिए सख्त लॉकडाउन (Strict lockdown) लगाया है। यहां तक कि किराना व सब्जी दुकानों को भी खुलने की छूट नहीं है।
कलक्टर ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराएं और बिना काम के घूम रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। जो दुकानदार लॉक डाउन (Lockdown) का पालन नहीं करते हैं, उनकी दुकानें 15 दिनों के लिए सील कर दें।
कलक्टर (Surajpur collector) के इस आदेश का पालन प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों (Police officers) द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान जिले में अब तक आधा दर्जन से अधिक दुकानें सील की गई हैं, इसके अलावा बेवजह घूम रहे लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है।
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लगातार किया जा रहा निरीक्षण
सूरजपुर कलक्टर (Surajpur Collector) व एसपी द्वारा सख्त लॉकडाउन का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। उनके द्वारा जिले के बॉर्डर व चेकपोस्ट (Check post) पर स्वयं पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। गुरुवार को कलक्टर ने प्रतापपुर क्षेत्र में जूता दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की थी।