इस संबंध में सूरजपुर जिले की जयनगर पुलिस ने बताया कि 8 अप्रैल को थाना लखनपुर से मृतक राजेन्द्र सिंह पिता स्व. मोहरसाय 60 वर्ष निवासी ग्राम पहाडग़ांव सतीपारा थाना जयनगर को मर्ग डायरी प्राप्त हुई थी। इसमें मृतक की मौत सडक़ दुर्घटना में होने का उल्लेख था।
मामले की विवेचना करने पर मृतक के परिजन द्वारा राजेन्द्र सिंह की मौत पर संदेह जताया गया था। फिर मामले की विवेचना बारीकी से की गई। इस दौरान पता चला कि 4 अप्रैल की रात मृतक का झगड़ा उसके मझले पुत्र मनोज सिंह से हुआ था। फिर मनोज सिंह से पूछताछ की गई तो उसने सडक़ दुर्घटना में पिता की मृत्यु होने की बात कही।
लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पिता की हत्या की बात कबूल कर ली। इस पर पुलिस ने आरोपी को धारा ३०२, २०१ व ५०६ के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
कार्रवाई में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी जयनगर स्निग्धा सलाम, सहायक उपनिरीक्षक प्रवीण राठौर, प्रधान आरक्षक रजिन्दर एक्का, महेंद्र सिंह, संतोषी वर्मा, आरक्षक विकास मिश्रा, सोनू सिंह, सुरेश तिवारी, अविनाश कुजूर व राजीव गबेल सक्रिय रहे।
रॉड से सिर पर किया था हमला
पूछताछ में आरोपी बेटे ने बताया कि घटना दिवस 4 अप्रैल की रात उसका पिता राजेंद्र के साथ बिना पूछे बैल बेचने की बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान उसने लोहे के रॉड से पिता के सिर पर प्राणघातक हमला कर दिया।
इससे राजेंद्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फिर आरोपी ही उसे इलाज हेतु अंबिकापुर ले गया, लेकिन यहां से चिकित्सक ने रायपुर रेफर कर दिया। रायपुर ले जाने के दौरान लखनपुर के पास स्थिति बिगडऩे पर वहीं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, यहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए पिता की मौत सडक़ दुर्घटना में होने की रिपोर्ट लखनपुर थाने में दर्ज कराई थी।