अब उन्होंने मोहल्ले की स्वतंत्र किराना दुकानें, अंडा, मांस, मछली व दूध की दुकानें खोलने की छूट दी है। पेट्रोल पंप से भी किसी को भी पेट्रोल-डीजल मिल सकेगा। पहले की तरह होटल-ढाबा व रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, यहां से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा शराब दुकानें (Liquor shops) भी नहीं खुलेंगीं।
सूरजपुर कलक्टर रणबीर शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आंध्रप्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन का पता चला है जो काफी खतरनाक है, ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए कंटेनमेंट बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले की संपूर्ण सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगीं।
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ये हैं आदेश-
1. कंटेनमेंट अवधि में मेडिकल दुकानें, अस्पताल, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनकी निर्धारित अवधि में खुलने की अनुमति होगी।
2. खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र व उपकरणों तथा मरम्मत की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। उर्वरक के परिवहन पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा।
3. मोहल्ले में संचालित स्वतंत्र किराना दुकानें खुली रहेंगीं जबकि मॉल व सुपर मार्केट पर पूर्ववत प्रतिबंध रहेगा।
4. पेट्रोल पंपों को सभी उद्देश्यों और बिना समय की पाबंदी के खोलने की अनुमति होगी।
5. गैस एजेंसियों को भी नियमित रूप से खोलने की अनुमति होगी।
6. पोल्ट्री, मांस, अंडा व दूध डेयरी की दुकानें, आटा चक्की नियमित रूप से खोलने की अनुमति होगी।
7. फल-सब्जी को ठेले पर रखकर फेरी लगाकर बिक्री की अनुमति होगी।
8. रविवार को पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा। इस दिन केवल दवा, लैब, अस्पताल, पशुओं के चारे की दुकानें, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम की दुकानें खोलने की छूट रहेगी।
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इन पर रहेगा प्रतिबंध-
1. सभी प्रकार के साप्ताहिक दैनिक बाजार।
2. होटल-ढाबा व रेस्टोरेंट (यहां से सिर्फ होम डिलीवरी की छूट)।
3. मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्वीमिंग पुल, सुपर मार्केट, सभी धार्मिक स्थल, सभी कोचिंग क्लासेस, सभी स्कूल-कॉलेज, पान-सिगरेट व तंबाकू की दुकानें, शराब की दुकानें, सभी प्रकार के टूरिस्ट स्थल, ठेले द्वारा सड़क के किनारे संचालित सभी प्रकार की खाद्यान्न सामग्री की दुकानें, नाई की दुकान, पार्क, मंडी, जिम, सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक-धार्मिक व राजनैतिक आयोजन।