गौरतलब है कि हल्का पटवारी सैय्यद मोहम्मद रजा ने एक आदिवासी ग्रामीण को ग्राम पंचायत भवन गेतरा में बुलाया तो ग्रामीण पत्नी के साथ वहां पहुंचा। पटवारी ने उससे कहा कि तुम्हारी काबिज जमीन दस्तावेज बनाना है।
इसके लिए पंचनामा समेत निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) बनाना होगा और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड व पासबुक की फोटो कॉपी जमा करना होगा। इस पर वह पत्नी को वही छोडक़र संबंधित दस्तावेजों की फोटो कापी कराने चला गया था।
इसी बीच महिला के अकेलेपन का फायदा उठाते हुए आरोपित पटवारी ने उसके शरीर को गलत ढंग से टच करते हुए आपत्तिजनक हरकत की तथा फोटो भी खींचे। पीडि़त महिला की रिपोर्ट पर आजाक थाना में आरोपित पटवारी सैय्यद मोहम्मद रजा के विरुद्ध छेड़छाड़ व एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
नाबालिग से भी की अश्लील हरकत
एक अन्य मामले में उक्त पटवारी ने एक आदिवासी किशोरी के साथ भी ऐसी ही आपत्तिजनक हरकत की। बताया गया कि एक आदिवासी ग्रामीण फौती नामांतरण के कार्य से पंचायत भवन में पटवारी सैय्यद मोहम्मद रजा के पास पहुंचा। पटवारी ने परिवार के अन्य सदस्यों को भी बुलाने को कहा।
इस पर वह अपनी नाबालिक पुत्री को लेकर वहां पहुंचा। पटवारी ने कहा कि उसकी पुत्री का निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा और वंशावली में 5 गवाह व सरपंच का दस्तखत कराना होगा। ग्रामीण अपनी नाबालिक पुत्री को वही छोडक़र वंशावली में दस्तखत कराने चला गया था। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए पटवारी ने किशोरी को गलत ढंग से छुआ तथा आपत्तिजनक हरकत करते हुए फोटो खींचे। वहीं यह बात किसी को न बताने की धमकी भी दी। यह बात नाबालिग ने अपने पिता को बताई।
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पुलिस ने पटवारी के खिलाफ दर्ज किया अपराध
नाबालिग पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर आजाक पुलिस ने आरोपित पटवारी सैय्यद मोहम्मद रजा निवासी जयनगर के विरुद्ध छेड़छाड़ समेत एट्रोसिटी एक्ट व पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। 5 मई से आरोपित पटवारी फरार है। इधर आरोपित पटवारी को निलंबित भी कर दिया गया है।