बैंक ऑफ बड़ौदा सुलतानपुर (Bank of Baroda) के बैंक मैनेजर आरपी पांडेय बताते हैं कि बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत हर उस पोस्ट ऑफिस (Post Office) या बैंक में खुलवाया जा सकता है जो यह स्कीम ऑफर करते हों। इसमें खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने तक डिपॉजिट किया जा सकता है। इस योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) के तहत बेटी के जन्म से अधिकतम 10 वर्ष की उम्र पर खाता खुलवाया जा सकता है। बेटी की उम्र 21 वर्ष होने पर पूरा पैसा निकाला जा सकेगा। वहीं, 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर 50 फीसदी रकम निकाली जा सकता है।
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131 रुपये रोजाना जमा करने पर मिलेंगे 20 लाख रुपए
बैंक ऑफ बड़ोदा Sultanpur के प्रबंधक आरपी पांडेय ने उदाहरण देते हुए बताया कि मान लीजिए आपने अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए साल 2021 में Sukanya Samriddhi Scheme के तहत निवेश शुरू किया और उस वक्त आपकी बेटी की उम्र 01 वर्ष है। मंथली 3930 रुपए (रोजाना 131 रुपए) और सालाना 47160 रुपए 15 वर्ष तक कुल 7,07,400 रुपये जमा होंगे। इसके बाद निवेश हुई रकम पर 7.6 फीसदी सालाना ब्याज के हिसाब से आपको 12,93,805 रुपये ब्याज मिला। वर्ष 2042 में जब आपकी बेटी 21 साल की होगी तो स्कीम मैच्योर होगी, उस वक्त कुल मैच्योरिटी अमाउंट 20,01,205 रुपये होगा।
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Sukanya Samriddhi Scheme की खास बातें
– बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता माता पिता खुलवा सकते हैं।
– बेटी के जन्म से 10 साल की उम्र पर खुलवाया जा सकता है खाता।
– एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक खाता ही खुलवाया जा सकता है
– परिवार में ज्यादा से ज्यादा दो बेटियों के लिए खाता खुलवाया जा सकता है
– सुकन्या समृद्धि अकाउंट कम से कम 250 रुपये के साथ खुलवाया जा सकता है
– सुकन्या समृद्धि खाते में एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं
– खाता खोलने की तारीख से 15 साल पूरे होने तक डिपॉजिट किया जा सकता है
– सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी की उम्र 21 वर्ष पूरी होने पर पूरी मैच्योरिटी होगी
– सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अप्रैल-जून 2021 के लिए ब्याज दर 7.6 फीसदी रखी गई है
– बेटी के 18 वर्ष के होने या 10वीं पास कर लेने पर खाते से बैलेंस का अधिकतम 50 फीसदी निकाला जा सकता है
– स्कीम के तहत डिपॉजिट पर सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन मिलता है। मैच्योरिटी की रकम टैक्स के दायरे से बाहर है
– सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए बेटी का जन्म प्रमाणपत्र और भरा हुआ फॉर्म-1 जमा करना पड़ता है। माता-पिता के पैन और आधार की डिटेल भी देनी होती है।