इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह की ओर से दाखिल सीडी को सीलबंद लिफाफे में विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। वर्तिका के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ दाखिल किये गये इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्य सीलबंद लिफाफे में विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने की मांग की थी। ताकि, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न हो सके और सही तथ्य अदालत के सामने आ सके। कोर्ट ने केन्द्रीय मंत्री पर मानहानि याचिका में दाखिल इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्य सम्बन्धी जांच का आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 (1) के अंतर्गत पड़ी अर्जी पर दिया था।