सुल्तानपुर

संजय सिंह को सुल्तानपुर कोर्ट से झटका, सजा खत्म करने की अपील खारिज, 9 को करना होगा सरेंडर

Sanjay Singh: धरना प्रदर्शन के मामले में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तीन माह जेल की सजा बरकरार रहेगी। कोर्ट ने नौ अगस्त को न्यायालय में आत्म समर्पण का आदेश दिया है।

सुल्तानपुरAug 07, 2024 / 08:25 am

Aman Pandey

Sanjay Singh: बसपा सरकार के कार्यकाल में धरना प्रदर्शन और रोड जाम के 23 साल पुराने मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों की तीन माह जेल की सजा बरकरार रहेगी।
मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट की न्यायाधीश एकता वर्मा ने आरोपियों की सजा खत्म करने की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने आरोपियों को नौ अगस्त को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। जहां से जेल जाना तय है।

इस मामले में हुई थी Sanjay Singh को सजा

19 जून 2001 को शहर में गभड़िया ओवरब्रिज के निकट बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर सरकार के विरुद्ध हुए धरना प्रदर्शन के आरोप में एमपी-एमएलए की निचली अदालत ने 11 जनवरी 2023 को पूर्व विधायक अनूप संडा, उस समय उनके पीआरओ रहे वर्तमान में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत छह आरोपियों को तीन माह की जेल व प्रत्येक को डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। सजा के इस आदेश को अपीलीय अदालत में चुनौती दी गई थी।
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