मामले में दिए जांच के आदेश प्रतापगढ़ जिले के अंतू थाने के रामचंद्रपुर गांव निवासी अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ एमपी-एमपी की विशेष कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उनका आरोप है कि पिछले दिनों अमेठी जिले के दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मीडिया को उनके खिलाफ मानहानि कारक बयान दिया था। मामले में परिवादी वर्तिका सिंह व अन्य गवाहों का बयान पिछले दिनों कोर्ट में दर्ज किया गया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अधिवक्ता संतोष पांडेय का कहना है कि कोर्ट में फर्जी केस दायर किया गया है। परिवादी के पास केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है।इस बीच 17 अप्रैल को वर्तिका सिंह के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस को साक्ष्य जुटाने के लिए जांच करने का आदेश देने की मांग की थी। कोर्ट ने पिछली पेशी पर तलबी व पुलिस जांच के बिंदु पर बहस सुनकर आदेश के लिए 10 अगस्त की तिथि तय की थी। मंगलवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने वर्तिका सिंह की अर्जी मंजूर कर गौरीगंज कोतवाल को मामले में जांच करने का आदेश दिया है।