सुल्तानपुर

नुकसान के भरपाई की गारंटी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY में इन फसलों का होता है बीमा

– जानें, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के किन फसलों का होता है बीमा और कितनी देनी होती है प्रीमियम- किसानों को प्राकृतिक आपदा से राहत देने के लिए वर्ष 2016 में शुरू हुई थी Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

सुल्तानपुरFeb 02, 2021 / 06:35 pm

Hariom Dwivedi

किसानों को प्राकृतिक संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
सुलतानपुर. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। अगर किसी किसान ने फसल बीमा लिया है तो बाढ़, आंधी, ओलावृष्ट और तेज बारिश जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान की भरपाई बीमा कम्पनी करती है। किसानों को प्राकृतिक संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी। इस योजना लाभ लेने के लिए किसानों को खरीफ की फसल के लिये 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। पीएमएफबीवाई (PMFBY) किन फसलों का बीमा कराया जा सकता है, इस बारे में पत्रिका संवाददाता राम सुमिरन मिश्र ने बात की सुलतानपुर के जिला कृषि अधिकारी विनय कुमार वर्मा से
सुलतानपुर के जिला कृषि अधिकारी विनय कुमार वर्मा ने बताया कि किसानों की फसलों को किसी दैवीय आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, गवार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास, मूंगफली, प्याज, संतरा, अमरूद, किन्नू, अरंडी फसलों आदि फसलों को शामिल किया गया है। रबी में गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, जीरा, धनिया, ईसबगोल, मेथी, रबी मक्का, मसूर, टमाटर, प्याज, लहसुन, तरबूज, आंवला व बैंगन फसलों को अधिसूचित किया गया है। जायद की फसलों के तैयार होने के समय में सामान्यतः कोई दैवीय आपदा नहीं होती, ऐसे में उड़द, मूंग आदि फसलों को इस योजना से बाहर रखा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन इसमें हालांकि प्रीमियम 5 फीसदी का भुगतान करना पड़ता है।
ऐसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन योजना के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट http://pmfby.gov.in/ पर जाएं। लेकिन, अगर ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करें।
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जरूरी दस्तावेज
– आईडी कार्ड (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)
– एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)
– खेत का खसरा नंबर / खाता नंबर
– खेत में फसल की बुआई का सुबूत दिखाना होगा, इसके लिए पटवारी, सरपंच, प्रधान से लिखवा सकते हैं
– अगर खेत बटाई या किराए लिया है तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी रखें
– फसल नुकसान का पैसा सीधा आपके खाते में इसके लिए बैंक डिटेल के साथ रद चेक लगवाना अनिवार्य होगा
ध्यान रखें
– फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको फसल बीमा योजना का फार्म भरना जरूरी है
– फसल काटने 14 दिनों के बीच क्लेम कर सकते हैं
– बीमा की रकम तभी मिलेगी, जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई होगी
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