Lekhpal Suspended: अनुशासनहीन एवं अशोभनीय व्यवहार पर निलंबन का प्रावधान
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम 9 के तहत की गई है, जिसमें पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने और शासकीय सेवकों के अनुशासनहीन एवं अशोभनीय व्यवहार पर निलंबन का प्रावधान है। (Chhattisgarh News) कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान सेंगर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह भी पढ़ें