इस योजना के लिए हितग्राही की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8 वीं उत्तीर्ण एवं जिले का निवासी होना अनिवार्य है। पीएमईजीपी योजनांतर्गत सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत एवं अनूसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग महिला, अल्पसंख्यक, माओवादी प्रभावित, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक को ईकाई स्थापित करने पर 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। एमएमवायएसवाय योजनांतर्गत सामान्य वग, पिछड़ा वर्ग को 10 प्रतिशत एवं पिछड़ा वर्ग महिला, अल्पसंख्यक, माओवादी प्रभावित, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक 15 प्रतिशत एवं अनूसूचित जाति, जनजाति को ईकाई स्थापित करने पर 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी।
इच्छुक आवेदक जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे 2 पासपोर्ट साईज फोटो, प्रोजेक्ट फाईल, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, भूमि का नक्शा खसरा, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र यदि हो तो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र 8 वी, 10 वी, 12वी के साथ कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रए सुकमा कलेक्ट्रेट परिसर कक्ष क्रमांक-38 में 25 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। पीएमईजीपी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक योजना के वेबसाईट www.kvicOnline.gov.in पीएमईजीपी पीएमईजीपी ऑनलाईन एप्पलीकेशन रजिस्ट्रेशन में आनलाईन आवेदन फार्म भर सकते हैं एवं फार्म पूर्ण होने के पश्चात फोटो, प्रोजेक्ट फाईल, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार काड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों में 8वीं, 10वीं और 12वीं के दस्तावेजों को स्केन करके जेपीईजी अथवा पीडीएफ फाईल में अपलोड करना होगा।
इस योजना के तहत राईस मिल, हॉलर मिल, मसाला निर्माण, नमकीन निर्माण, प्लास्टिक के सामान बनाना, पशु आहार निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, स्टील फर्नीचर इंजीनियरिंग वर्कशॉप, स्टील पेटी ट्रंक निर्माण, वेल्डिंग वर्क शॉप, रेडिमेड दोना पत्तल निर्माण, फ्लैक्सी स्क्रीन प्रिंटिंग कार्य व कम्प्यूटर फोटो कापी, मोटर सायकल रिपेयरिंग सर्विसिंग कार्य, टेन्ट हाउस आदि तथा किराना, फैंसी स्टोर आदि की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य गतिविधियों पर विचार किया जा सकता है।
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