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हाई कोर्ट ने नाले पर बनी सब्जी मंडी को अवैध करार दिया

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कुकड़ेश्वर नगर परिषद द्वारा नाले पर बनाई गई सब्जी मंडी को अवैध करार दिया है और उसे तोड़ने का आदेश दिया है। न्यायालय ने नगर परिषद को मंडी को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।

नीमचOct 29, 2024 / 12:46 pm

Patrika Desk

नीमच: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नीमच जिले के कुकड़ेश्वर नगर परिषद द्वारा नीमच-कोटा राज्य राजमार्ग के पास नाले पर निर्मित सब्जी मंडी और दुकानों के निर्माण को अवैध ठहराया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि यह निर्माण कार्य मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 का उल्लंघन करते हुए किया गया है।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सब्जी मंडी निर्माण के लिए प्रारंभ में प्रस्ताव भेजा गया था जिसे 18 जुलाई 2012 को निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद नगर परिषद ने पुन: योजना प्रस्तुत की। इसमें नियम 50 का पालन करने की शर्त के साथ स्वीकृति मिली, परंतु निर्माण नाले पर ही कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने सबूत के तौर पर फोटो प्रस्तुत किए, जिनमें नाले पर पिलर खड़े कर मंडी का निर्माण दिखाया गया, जिससे पानी के बहाव में रुकावट पैदा हो रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि नाले पर स्थित सब्जी मंडी में सब्जियों की बिक्री स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, इसलिए इस निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया जाना चाहिए। मंडी के लिए उपयुक्त स्थान पर नई व्यवस्था की जानी चाहिए।
सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने यह पाया कि नगर परिषद द्वारा सब्जी मंडी निर्माण के लिए अनुमति तो ली गई थी, लेकिन अनुमति केवल खुले स्थान पर निर्माण के लिए थी, न कि नाले पर। अदालत ने कहा कि नियम 50(बी), 50(इ) और 50(जी) के उल्लंघन के कारण यह निर्माण अवैध है। अदालत ने कहा कि नाले के ऊपर सब्जी मंडी का निर्माण स्वास्थ्य और पर्यावरण के दृष्टिकोण से खतरनाक है और इसे हटाया जाना चाहिए।
न्यायालय ने नगर परिषद कुकड़ेश्वर को आदेश दिया कि वह सब्जी मंडी को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करे। नए स्थान पर निर्माण के बाद वर्तमान निर्माण को ध्वस्त कर दे। साथ ही नीमच कलेक्टर को निर्देश दिया गया कि वे सार्वजनिक धन की बर्बादी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ वसूली और दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करें।

क्या होगा दुकानदारों का?

शासकीय नाले पर बनी नवनिर्मित सब्जी मंडी अभी तो पूरी तरह से इस मंडी में सब्जी विक्रेता बैठे भी नहीं हैं, कई चबूतरे और बनी दुकानें खाली पड़ी हैं। इस सब्जी मंडी में अभी चबूतरे और दुकानें नीलामी बोली से बिक चुकी है, अब अगर सब्जी मंडी ध्वस्त की जाती है तो जिन लोगों ने महंगे दामों में दुकानें और चबूतरे खरीद रखे हैं, इनके पैसे का क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

आदेश का पालन करना ही है

इस बारे में कुकड़ेश्वर नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी कमलसिंह परमार ने कहा, “अभी निर्णय हुआ है, जो भी निर्णय आदेश होगा उसका पालन करना ही है।”
नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने कहा, “हाई कोर्ट की ओर से जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।”

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