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बेंगलूरु टर्फ क्लब में घुड़दौड़ और सट्टेबाजी पर रोक, जानिए हाईकोर्ट का फैसला

Karnataka High Court: कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शनिवार को बेंगलूरु टर्फ क्लब (बीटीसी) में घुड़दौड़ और सट्टेबाजी गतिविधियों पर तब तक रोक लगा दी।

नई दिल्लीJun 23, 2024 / 07:51 am

Shaitan Prajapat

Karnataka High Court: कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शनिवार को बेंगलूरु टर्फ क्लब (बीटीसी) में घुड़दौड़ और सट्टेबाजी गतिविधियों पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि बीटीसी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर एकल पीठ के समक्ष अंतिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. अंजारिया और न्यायाधीश के.वी. अरविंद की खंडपीठ ने एकल पीठ की ओर से पारित 18 जून के अंतरिम आदेश पर रोक लगाते हुए यह आदेश पारित किया।

हाईकोर्ट ने लगाई रोक

राज्य सरकार ने एकल पीठ के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें घुड़दौड़ और सट्टेबाजी की अनुमति देने से इनकार करने वाले सरकार के 6 जून के आदेश पर रोक लगा दी गई थी।

अवैध लेन-देन और अन्य मामलों को लेकर कार्रवाई

बीटीसी ने एकल पीठ की अनुमति के बाद शनिवार और रविवार को रेसिंग गतिविधियों के आयोजन की तैयारी की थी। शनिवार को दौड़ शुरू होने से कुछ घंटे पहले खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगा दी। सरकार बीटीसी के खिलाफ कर वंचना सहित अवैध लेन-देन और अन्य मामलों को लेकर कार्रवाई कर रही है।

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