महाराष्ट्र के पुणे जिले के पेरणे फाटा और कोरेगांव भीमा क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह या सांप्रदायिक नफरत पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही परिसर में फ्लेक्स लगाने पर भी पाबंदी है।
बता दें कि 1 जनवरी 2018 के दंगों के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने यह आदेश दिया है। इन इलाकों में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है। पुणे जिले के भीमा-कोरेगांव हिंसा की आग तब पूरे महाराष्ट्र में फैली थी।
•Dec 31, 2022 / 06:09 pm•
Dinesh Dubey
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