आदेश में कहा गया है कि बेंगलूरु के सभी मॉल और अन्य स्थानों में चल रहे ऐसे गेमिंग जोन और एडवेंचर खेल सुविधाओं के ऑपरेटर्स राजकोट त्रासदी को एक चेतावनी के रूप में लें।
शिवकुमार ने अधिकारियों को इन मनोरंजन केंद्रों का गहन निरीक्षण करने का निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मौजूदा अग्नि सुरक्षा नियमों का अनुपालन कर रहे हैं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय करते हैं।
राजकोट में हुई घटना के बाद अग्निशमन विभाग द्वारा गेम जोन के निरीक्षण से पता चला कि वडोदरा के एडवेंचर पार्क के पास अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था। अग्निशमन विभाग की टीम के अनुसार, एडवेंचर पार्क बिना फायर अलार्म के चल रहा था और आग बुझाने के कोई उपाय नहीं थे। गुजरात पुलिस ने राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन के मालिक और प्रबंधक सहित छह लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।
इन्हीं कारणों के मद्देनजर यहां राज्य सरकार सख्ती से सुरक्षा ऑडिट कराने पर विचार कर रही है।