तीसरे प्रकरण में सहायक अभियंता बेनीवाल ने वार्ड नंबर 3 पुरानी आबादी निवासी गुरमुख सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह को 4 मई 2015 को बिजली चोरी करते पकड़कर 15 हजार 617 रुपए का जुर्माना लगाया था। निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर 28 अक्टूबर 2015 को विद्युत चोरी निरोधक थाने में मामला दर्ज किया गया। वह 4 अक्टूबर 2016 को दुबारा बिजली चोरी करते पकड़ा गया। तब उस पर 4461 रुपए जुर्माना लगाया। तीनों आरोपितों को पुलिस ने बार-बार नोटिस दिए परन्तु उन्होंने जुर्माना राशि जमा करने पर रुचि नहीं दिखाई।
नोटिस देने पर पुलिस से किया दुव्र्यवहार
नोटिस देने गए पुलिस दल से गुरमुख सिंह से परिजनों ने दुव्र्यवहार किया और वर्दी फाड़ दी। इसका पुरानी आबादी थाने में अलग से मामला दर्ज है। कांस्टेबल मालाराम ने पुरानी आबादी थाने में 21 नवम्बर 2016 को दर्ज करवाए मामले में बताया कि नोटिस देने गए तो गुरमुख सिंह ने गाली गलौज की और अपने भाई अभिषेक व स्नेहदीप को बुला लिया। इस पर पुरानी आबादी पुलिस को सूचित करने पर हवलदार राकेश शर्मा पहुंचे। आरोपितों ने शर्मा और उसकी वर्दी फाड़ दी। इस मामले में आरोपित का चालान हो चुका है।
दो की जमानत, एक को जेल भेजा
तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर अदालत ने बृजलाल को जेल भेज दिया जबकि शेष दोनों को रिहा कर दिया।
-जयनारायण जांदू, थानाप्रभारी, विद्युत चोरी निरोधक थाना, श्रीगंगानगर