आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 30 नवंबर है। लाभार्थी छात्र का राजस्थान का निवासी होना आवश्यक है और वह किसी भी राजकीय महाविद्यालय में स्नातक या स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहा हो। योजना का लाभ केवल उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके माता-पिता की वार्षिक आय विभाग की ओर से तय सीमा से अधिक नहीं है।
एससी, एसटी, और एमबीसी के छात्रों के लिए यह सीमा 2.5 लाख रुपए, ओबीसी के लिए 1.5 लाख रुपए और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1 लाख रुपए रखी गई है। आवेदन करने के लिए छात्र ई-मित्र केंद्र पर जाकर एसएसओ आइडी का उपयोग कर सकते हैं।
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