श्री गंगानगर

पति की हत्यारन पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद

Husband’s murderer wife and her lover get life imprisonment- तीन बेटियां की मां है यह पत्नी, प्रेम प्रसंग में बाधा बन गया था पति.

श्री गंगानगरAug 04, 2021 / 11:51 pm

surender ojha

पति की हत्यारन पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद

श्रीगंगानगर. अवैध संबंधों में अड़चन बने पति की हत्या करने के जुर्म में अदालत ने कातिल पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व दस दस हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह निर्णय बुधवार शाम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या दो सुरेश कुमार प्रथम ने सुनाया।
परिवादी के वकील सज्जन सिंह ने बताया कि गांव खखां निवासी गुरमीत सिंह पुत्र जंगीर सिंह रायसिख ने 5 अगस्त 2018 को हिन्दुमलकोट थाने में मामला दर्ज कराया। इसमें बताया कि उसके मामा का लडका नानक सिंह उर्फ भुट्टो गांव खखां में ही अपनी पत्नी ममता और तीन बेटियों सिमरन, आंचल और जसप्रीत कौर के साथ रहता है।
30 जुलाई 2018 की रात करीब साढ़े ग्यारह बजे नानक सिंह का शव गांव की वाटर वक्र्स की डिग्गी में मिला था। इस संबंध में पुलिस ने मर्ग दर्ज की थी। जांच के दौरान गुरमीत सिंह ने बताया कि मृतक नानक सिंह की पत्नी ममता का अवैध संबंध गांव कोठां निवासी लखवीर सिंह उर्फ लक्खू पुत्र मेजर ङ्क्षसह के साथ थे।
इस बात को लेकर नानक सिंह का अपनी पत्नी ममता के साथ झगड़ा भी हुआ था। नानक सिंह की मौत के उपरांत पत्नी ममता ने उसके पिता जंगीर सिह और ओंकार सिंह के समक्ष अपनी गलती स्वीकार भी की और यह भी बताया कि नानक सिंह को प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनने पर ठिकाने पर लगाया है।
इस पर पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र अदालत में पेश किए। इसमें बताया कि ममता का लक्खू के साथ चार पांच साल से अवैध संबंध था। लक्खू शराब पिलाने के बहाने नानक सिंह के घर पर आने लगा। 30 जुलाई 2018 की रात को झगड़ा होने पर ममता ने नानक सिंह का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या का राज छुपाने और शव को ठिकाने लगाने के लिए लक्खू के साथ गांव की वाटर वक्र्स की डिग्गी में फेंक दिया।
इसके बाद ममता ने यह प्रचारित कर दिया कि नानक सिंह की मौत अत्यधिक शराब पीने के कारण से हुई है। इस हत्याकांड में कातिल ममता और उसके प्रेमी लक्खू के कपड़ों के बटन घटना स्थल पर मिले थे।
इन दोनों ने जब नानक सिंह के साथ गुत्थमगुथा की थी तब ये बटन वहां टूट कर गिर गए थे। इसके अलावा लक्खू के शर्ट के बटन भी वहां गिरे हुए थे। इन तीनों के कपड़ों के बटनों की जांच कराई गई तो पूरी कहानी सामने आने लगी। रही कही कसर मृतक की तीनों बेटियों ने ममता की ओर से जान से मारने की धमकी ने पूरी कर दी।
अदालत ने आईसीपी की धारा 302 में आरोपी पत्नी ममता और प्रेमी लखबीर सिंह उर्फ लक्खू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इसी तरह साक्ष्य मिटाने पर आईपीसी की धारा 201 में तीन तीन साल कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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