एसीबी के जांच अधिकारी डीएसपी वेद प्रकाश लखोटिया ने बताया कि परिवादी सुखदेव सिंह ने 17 अक्टूबर 2019 को ब्यूरो चौकी हनुमानगढ़ में परिवाद पेश कर दर्ज कराया था कि उसके पिता के नाम से चक एक टीएलडब्ल्यूए में स्थित कृषि भूमि के विरासतन इंतकाल को हल्का पटवारी की ओर से दर्ज किए जाने के बावजूद संबंधित हल्का तलवाडा झील के गिरदावर ओमप्रकाश पुत्र देवीलाल निवासी सूर्यनगर गली नंबर तीन हनुमानगढ़ टाउन की ओर से रिश्वत मांगी जा रही है। इस पर ब्यूरो चौकी हनुमानगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गणेशनाथ की ओर से जांच के दौरान चार हजार रुपए की मांग का सत्यापन होने पर प्रकरण दर्ज कराया। इस प्रकरण में जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप प्रमाणित पाए जाने पर नियमानुसार जिला कलक्टर हनुमानगढ़ से अभियोजन स्वीकृति प्रदान की। आरोप ओमप्रकाश को निलंबित कर दिया गया। जांच अधिकारी की ओर से आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। नोटिस जारी किए गए। आरोपी को पेश करने के लिए टिब्बी तहसीलदार को भी निर्देशित किया गया। लेकिन गिरफ्तारी के भय से छिपे हुए आरोपी ओमप्रकाश अपने कार्यालय से गैर हाजिर हो गया। आरोपी की ओर से पेश अग्रिम जमानत याचिका उच्च न्यायालय जोधपुर से भी खारिज हो गई। अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसीबी कोर्ट श्रीगंगानगर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यदि अब भी आरोपी नहीं आता है तो उसको भगौड़ा घोषित कराया जाएगा और उसकी संपत्ति कुर्क करने के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।