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सुरक्षा की दृष्टि से होगी कार्रवाई
ग्राम व नगर स्तरीय सुरक्षा समिति अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर खुले बोरवेल,टयूबवेल का चिन्हीकरण करेंगी। बोरवेल व टयूबवेल मालिकों से सम्पर्क कर उसे तारबंदी से सुरक्षित किया जाएगा। बोरवेल अथवा टयूबवेल असफल होने की स्थिति में उससे संबंधित व्यक्ति से मिट्टी,कंकड,बजरी आदि से बंद किया जाएगा। इसी तरह बोरवेल अथवा टयूबवेल छोडऩे मेें किसी व्यक्ति विशेष की लापरवाही होने पर उसकी ग्राम व नगर स्तरीय सुरक्षा समिति व अन्य राजकीय तंत्र के माध्यम से उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक माह की दस तारीख तक ग्राम स्तरीय व शहर स्तरीय समिति द्वारा खुले बोरवेल व टयूबवेल बंद, तारबंदी द्वारा सुरक्षित पाए जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। यह भी पढ़े… तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों की उमीदें फिर से धूमिल